फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Bikeru scandal: Khushi will have to pay two sureties of 1.5 lakh each for her release

Kanpur: बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे को रिहाई के लिए देनी होंगी डेढ़ लाख की दो जमानतें

Sat, 07 Jan 2023 01:01 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Sat, 07 Jan 2023 01:01 PM IST
सार

कोर्ट ने आदेश का सत्यापन कराने के बाद बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे को डेढ़-डेढ़ लाख की दो जमानतें, निजी बंधपत्र और अंडरटेकिंग दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
Bikeru scandal: Khushi will have to pay two sureties of 1.5 lakh each for her release
खुशी दुबे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे को जेल से रिहाई के लिए डेढ़-डेढ़ लाख की दो जमानतें दाखिल करनी होंगी। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार वर्मा ने जमानत राशि निर्धारित कर दी है। इसके अलावा 35-35 हजार की दो जमानतें खुशी को फर्जी सिम मामले में भी किशोर न्याय बोर्ड के सामने दाखिल करनी हैं।

विज्ञापन


इस तरह चार जमानतें दाखिल करने और उनके सत्यापन के बाद ही खुशी की जेल से रिहाई हो सकेगी। बिकरू कांड में आरोपी अमर दुबे की नाबालिग पत्नी खुशी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। खुशी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि हत्या के मुकदमे की सुनवाई कर रही पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में गुरुवार को जमानत आदेश दाखिल कर दिया गया था।
विज्ञापन


कोर्ट ने आदेश का सत्यापन कराने के बाद खुशी को डेढ़-डेढ़ लाख की दो जमानतें, निजी बंधपत्र और अंडरटेकिंग दाखिल करने के आदेश दिए हैं। शनिवार को न्यायालय में दोनों जमानतें व अंडरटेकिंग दाखिल कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि फर्जी सिम मामले में पहले ही जमानत हो चुकी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

35-35 हजार रुपये की जमानतें दाखिल करने के किशोर न्याय बोर्ड ने आदेश दिए थे लेकिन जमानतें दाखिल नहीं की गई थीं। शनिवार को इस मामले में भी दो जमानतें दाखिल की जाएंगी। इस तरह कुल चार जमानतें, निजी बंधपत्र व अंडरटेकिंग दी जाएंगी। अदालत जमानतों का सत्यापन कराएगी और सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद खुशी की जेल से रिहाई हो जाएगी।

पुलिस ने सख्त किए सुरक्षा इंतजाम
खुशी की जमानत की खबर आने के बाद पुलिस-प्रशासन ने बिकरू कांड से संबंधित मुकदमों की सुनवाई के दौरान अभियुक्तों की अदालत में पेशी को लेकर सुरक्षा और कड़ी कर दी है। सुरक्षा इंतजाम में खासे बदलाव किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ ही शुक्त्रस्वार को एसीपी व सीओ रैंक के अफसरों ने सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और मुस्तैद पुलिस बल को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए।

खुशी को बुधवार को जमानत मिल गई थी। खुशी की पेशी के दौरान उसकी मां और बहन भी अदालत पहुंची थी जिसके बाद कचहरी परिसर में मीडियाकर्मियों व अन्य लोगों का जमावड़ा लग गया था। इसकी जानकारी पुलिस-प्रशासन को होने के बाद पुलिस ने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की और आला अफसरों ने बिकरू कांड से संबंधित हत्या के मुकदमे के साथ ही गैंगस्टर मामले या फर्जी सिम मामले में सुनवाई के दौरान अभियुक्तों की अदालत में पेशी को लेकर इंतजामों में फेरबदल कर दिया। शुक्रवार को अदालत में पेशी के दौरान जेल से हवालात लाए गए अभियुक्तों को क्रमवार चार-पांच की संख्या में ही अदालत लाया गया। अभियुक्तों के परिजन मिलने के मौके तलाशते रहे लेकिन सख्त पहरे के चलते मुलाकात नहीं हो सकी। अभियुक्तों के कुछ खाने-पीने की भी पाबंदी रही।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed