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बिकरू कांड: अभियोजन गवाह से बचाव पक्ष की नहीं हुई जिरह

Tue, 19 Mar 2024 10:45 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Tue, 19 Mar 2024 10:45 PM IST
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Bikaru case: Defense side did not cross-examine prosecution witness
कानपुर देहात। बिकरू कांड के मुख्य मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है। मंगलवार को अभियोजन गवाह से बचाव पक्ष जिरह के लिए अदालत उपस्थित नहीं हुआ।इसपर अब अदालत ने सुनवाई के लिए 22 मार्च की तिथि नियत की है।
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चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हो गए थे। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है। मामले में अभियोजन गवाह दरोगा कुंवरपाल से बचाव पक्ष की जिरह चल रही है। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रशांत कुमार मिश्रा व विकास सिंह ने बताया कि मंगलवार को अदालत में अभियोजन गवाह उपस्थित रहा लेकिन बचाव पक्ष जिरह के लिए उपस्थित नहीं हुआ। इस पर अब अदालत ने मामले में बचाव पक्ष की जिरह के लिए 22 मार्च की तिथि नियत की है। इस दौरान सभी आरोपी अदालत में रहे।
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