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Kanpur News: 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न संभव पर देना होगा शुल्क
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कानपुर। जिन करदाताओं ने कर निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए अपने गैर ऑडिट रिटर्न 31 अगस्त 2026 तक दाखिल नहीं किए हैं। ऐसे आयकरदाता अभी भी बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग के अनुसार बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2026 तक दाखिल किए जा सकेंगे। देरी से फाइल करने पर शुल्क लगेगा।
सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ आईसीएआई के पूर्व सभापति सीए दीप मिश्रा ने बताया कि कुल आय पांच लाख रुपये तक होने पर एक हजार रुपये और पांच लाख रुपये से अधिक होने पर पांच हजार रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त परिस्थितियों के अनुसार कर देनदारी पर लागू होने वाला ब्याज भी देय हो सकता है।
जिन करदाताओं ने अपनी आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल कर दिए हैं लेकिन बाद में उन्हें कोई गलती मिलती है, वे संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2026 तक संशोधित रिटर्न दाखिल करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। एक जनवरी 2027 से 31 मार्च 2027 के बीच दाखिल करने पर अतिरिक्त शुल्क लागू होगा।
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सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ आईसीएआई के पूर्व सभापति सीए दीप मिश्रा ने बताया कि कुल आय पांच लाख रुपये तक होने पर एक हजार रुपये और पांच लाख रुपये से अधिक होने पर पांच हजार रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त परिस्थितियों के अनुसार कर देनदारी पर लागू होने वाला ब्याज भी देय हो सकता है।
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जिन करदाताओं ने अपनी आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल कर दिए हैं लेकिन बाद में उन्हें कोई गलती मिलती है, वे संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2026 तक संशोधित रिटर्न दाखिल करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। एक जनवरी 2027 से 31 मार्च 2027 के बीच दाखिल करने पर अतिरिक्त शुल्क लागू होगा।
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