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बांदा: घर में चल रही अवैध गुटखा फैक्टरी का भंडाफोड़, संचालक गिरफ्तार, मशीनें और 3.5 लाख रुपये का सामान बरामद
Wed, 09 Sep 2026 10:13 PM IST
Shikha Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
Published by: Shikha Pandey
Updated Wed, 09 Sep 2026 10:13 PM IST
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पुलिस गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
कोतवाली नगर पुलिस ने शंकरनगर मोहल्ले में एक मकान के अंदर चल रही नकली और अपमिश्रित गुटखा फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से गुटखा बनाने की मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, मिश्रित तंबाकू, कटी सुपाड़ी, तैयार पुड़िया, रैपर और अन्य निर्माण सामग्री बरामद की। बरामद सामान की कीमत करीब 3.5 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने मौके से फैक्टरी संचालक चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू को गिरफ्तार किया है।
सहायक पुलिस अधीक्षक मेविस टॉक ने बताया कि शंकरनगर निवासी चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू अपने मकान में अवैध रूप से गुटखा तैयार कर रहा था। मंगलवार रात सूचना मिलने पर कोतवाली नगर पुलिस ने मकान में छापा मारा। टीम ने मौके पर गुटखा तैयार करते चंद्रप्रकाश को पकड़ लिया। तलाशी में एक गुटखा बनाने की मशीन, 73 किलो मिश्रित तंबाकू व कटी सुपाड़ी, अभय भारत, साहू परिवार और जबर सुपाड़ी की करीब तीन किलो पुड़िया, शुभम लिखे 40 किलो रैपर, जबर लिखे छह किलो रैपर और इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन शामिल है।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कानपुर से गुटखा निर्माण की सामग्री लाता था। पिछले कई दिनों से मकान में नकली और अपमिश्रित गुटखा तैयार कर आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई कर रहा था। इसके एवज में वह आर्थिक लाभ कमाता था। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि तैयार गुटखा किन दुकानदारों और क्षेत्रों में पहुंचाया जाता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस अब गुटखा निर्माण में इस्तेमाल सामग्री उपलब्ध कराने वाले सप्लायरों और तैयार गुटखा खरीदने वालों की जानकारी जुटा रही है। जांच में उनकी भूमिका सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जीएसटी विभाग को भी सूचना दी है।
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सहायक पुलिस अधीक्षक मेविस टॉक ने बताया कि शंकरनगर निवासी चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू अपने मकान में अवैध रूप से गुटखा तैयार कर रहा था। मंगलवार रात सूचना मिलने पर कोतवाली नगर पुलिस ने मकान में छापा मारा। टीम ने मौके पर गुटखा तैयार करते चंद्रप्रकाश को पकड़ लिया। तलाशी में एक गुटखा बनाने की मशीन, 73 किलो मिश्रित तंबाकू व कटी सुपाड़ी, अभय भारत, साहू परिवार और जबर सुपाड़ी की करीब तीन किलो पुड़िया, शुभम लिखे 40 किलो रैपर, जबर लिखे छह किलो रैपर और इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन शामिल है।
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पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कानपुर से गुटखा निर्माण की सामग्री लाता था। पिछले कई दिनों से मकान में नकली और अपमिश्रित गुटखा तैयार कर आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई कर रहा था। इसके एवज में वह आर्थिक लाभ कमाता था। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि तैयार गुटखा किन दुकानदारों और क्षेत्रों में पहुंचाया जाता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस अब गुटखा निर्माण में इस्तेमाल सामग्री उपलब्ध कराने वाले सप्लायरों और तैयार गुटखा खरीदने वालों की जानकारी जुटा रही है। जांच में उनकी भूमिका सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जीएसटी विभाग को भी सूचना दी है।
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गुटखा बनाना प्रतिबंधित, सेहत के लिए गंभीर खतरा
गुटखा में तंबाकू और निकोटीन के साथ सुपाड़ी, चूना, कत्था व अन्य मिश्रण शामिल होते हैं। इसके सेवन से मुंह, गले और भोजन नली के कैंसर का खतरा बढ़ता है। मुंह का कम खुलना, दांतों और मसूड़ों की बीमारी तथा हृदय संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत तंबाकू और निकोटीन को खाद्य पदार्थों में मिलाना प्रतिबंधित है। घर में बिना मानकों के तैयार किया गया अपमिश्रित गुटखा लोगों की जान से खिलवाड़ है और यह गंभीर आपराधिक कृत्य है।
पान मसाला और गुटखा में क्या अंतर
पान मसाला सामान्य रूप से सुपाड़ी, कत्था, चूना, इलायची और सुगंधित पदार्थों का मिश्रण होता है, जबकि गुटखे में इन चीजों के साथ तंबाकू और निकोटीन मिलाए जाते हैं। तंबाकू युक्त गुटखा स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। हालांकि बिना तंबाकू वाला पान मसाला भी सुपाड़ी के कारण पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता। दोनों उत्पादों का निर्माण और बिक्री खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना जरूरी है।
खाद्य सुरक्षा टीम ने लिए नमूने
छापेमारी के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मौके से बरामद मिश्रित तंबाकू, कटी सुपाड़ी, तैयार पुड़िया और अन्य सामग्री के नमूने लिए हैं। नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर मिलावट, प्रतिबंधित सामग्री और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन से जुड़ी अतिरिक्त कार्रवाई की जाएगी।
गुटखा में तंबाकू और निकोटीन के साथ सुपाड़ी, चूना, कत्था व अन्य मिश्रण शामिल होते हैं। इसके सेवन से मुंह, गले और भोजन नली के कैंसर का खतरा बढ़ता है। मुंह का कम खुलना, दांतों और मसूड़ों की बीमारी तथा हृदय संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत तंबाकू और निकोटीन को खाद्य पदार्थों में मिलाना प्रतिबंधित है। घर में बिना मानकों के तैयार किया गया अपमिश्रित गुटखा लोगों की जान से खिलवाड़ है और यह गंभीर आपराधिक कृत्य है।
पान मसाला और गुटखा में क्या अंतर
पान मसाला सामान्य रूप से सुपाड़ी, कत्था, चूना, इलायची और सुगंधित पदार्थों का मिश्रण होता है, जबकि गुटखे में इन चीजों के साथ तंबाकू और निकोटीन मिलाए जाते हैं। तंबाकू युक्त गुटखा स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। हालांकि बिना तंबाकू वाला पान मसाला भी सुपाड़ी के कारण पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता। दोनों उत्पादों का निर्माण और बिक्री खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना जरूरी है।
खाद्य सुरक्षा टीम ने लिए नमूने
छापेमारी के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मौके से बरामद मिश्रित तंबाकू, कटी सुपाड़ी, तैयार पुड़िया और अन्य सामग्री के नमूने लिए हैं। नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर मिलावट, प्रतिबंधित सामग्री और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन से जुड़ी अतिरिक्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने सूचना पर अवैध रूप से संचालित गुटखा फैक्टरी पर छापा मारा था। यहां से मशीन व माल बरामद हुआ है। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच कर रही है, अन्य संबंधित विभागों को भी सूचना दी गई है। -पलाश बंसल, एसपी