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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Hearing today under the IT Act regarding the sexual exploitation of minors

Banda News: नाबालिगों के साथ यौन शोषण में आईटी एक्ट में सुनवाई आज

Wed, 09 Sep 2026 11:13 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 11:13 PM IST
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Hearing today under the IT Act regarding the sexual exploitation of minors
संवाद न्यूज एजेंसी
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बांदा। नाबालिगों के यौन शोषण प्रकरण में विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट में विचाराधीन आईटी एक्ट के मामले में बृहस्पतिवार 10 सितंबर को सुनवाई होगी। पहली सितंबर में हुई तारीख में इस केस में सीबीआई की ओर से फाॅरेसिंक मेडिसिन विभाग के डॉक्टर अभिषेक यादव को गवाह के रूप में पेश किया गया था। गवाह ने अपने बयान दर्ज कराए थे। अब इस मामले की बृहस्पतिवार को होगी।
नाबालिगों के साथ यौन शोषण मामले में सीबीआई की जांच में सजायाफ्ता निलंबित जेई रामभवन व सह आरोपी दिल्ली के इंजीनियर मो. आकिफ के विरुद्ध आईटी एक्ट व संगठित होकर साजिश करने की बात सामने आई थी। जिसमें दोनों के विरुद्ध 31 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में मुकदमा दर्ज कराया था। 2021 में न्यायालय में विचाराधीन इस मामले का आरोप तय किए थे। न्यायालय के विचाराधीन मामले में सीबीआई ने 12 गवाहों को मुकदमे में शामिल किया है।
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विधायक अब्बास अंसारी उनकी पत्नी निकहत प्रकरण की सुनवाई आज
बांदा। चित्रकूट जेल में विधायक अब्बास अंसारी व पत्नी निकहत की अवैध मुलाकात मामले में बृहस्पतिवार को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में सुनवाई होगी।
बता दें कि 10 फरवरी 2023 को चित्रकूट जेल में तत्कालीन जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से छापा मारा था। छापेमारी में अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत तत्कालीन जेल अधीक्षक के कक्ष में मिली थीं। जांच में सामने आया था कि वह नियमों के विपरीत लंबे समय तक जेल परिसर में मौजूद रहीं थीं। मामले में चित्रकूट की कर्वी कोतवाली में विधायक अब्बास अंसारी, उनकी पत्नी निकहत, चालक न्याज, तत्कालीन जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर चंद्रकला, जेल कैंटीन संचालक नवनीत सचान, सपा जिलाध्यक्ष फराज खान समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शासन स्तर से गठित विशेष जांच दल ने मामले की जांच कराई थी। जांच में आरोप लगाए गए थे कि जेल में अब्बास अंसारी को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जातीं थीं। मुलाकात के एवज में जेल अधिकारियों को नकदी और उपहार दिए जाते थे। अब यह मामला बांदा के भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में चल रहा है।
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