Halala Case: तीन तलाक के बाद पत्नी ने रखी थी शर्त, क्षुब्ध पत्नी ने दर्ज कराई रिपोर्ट, नहीं हुई गिरफ्तारी
Banda News: कोतवाली क्षेत्र में एक शौहर ने पत्नी को तीन तलाब देने के बाद शर्त रखी है कि दोबारा साथ रहना है, तो बड़े भाई (जेठ) और बहनोई से हलाला करना पड़ेगा। पीड़िता की तहरीर पर सोमवार को आरोपी पति, उसके बड़े भाई, जेठानी और बहनोई के खिलाफ उत्पीडन, धमकी की एफआईआर दर्ज की है।
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बांदा जिले में सऊदी अरब से छह साल बाद लौटे पति ने पत्नी को मोबाइल पर तीन तलाक दिया। इसके बाद अपनाने के लिए जेठ और बहनोई से हलाला की शर्त रख दी। पत्नी को यह नागवार गुजरा और उसने थाने में पति समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।
पुलिस घटना की विवेचना कर रही है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के गायत्री नगर मोहल्ला निवासी युवती ने दो दिन पहले कोतवाली नगर में तहरीर देकर बताया था कि उसकी शादी पैलानी थाना क्षेत्र के सबादा गांव निवासी एक युवक के साथ 22 जुलाई 2015 में हुई थी।
शादी के साल भर के अंदर पति सऊदी अरब कमाने चला गया। शौहर के जाते ही ससुरालियों ने उसे प्रताड़ित कर दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता अपने मायके में है। जून 2022 को पति सऊदी से लौटा। वह अपनी भाभी और बहनोई को लेकर उसके मायके गायत्रीनगर स्थित मकान में पहुंचा।
जेठ और ननदोई के साथ हलाला करना पड़ेगा
वहां उसे घर ले चलने की बात नहीं बनी। तमाम बातें हुईं, जिस पर पति ने उसे सबके सामने तीन तलाक दे दिया था। करीब एक साल तक दोनों परिवारों के बीच सुलह-समझौते के प्रयास चलते रहे। अप्रैल 2023 में पति ने यह शर्त रख दी कि वह अपने जेठ और ननदोई के साथ हलाला करेगी, तो वह उसे अपनाएगा।
अब तक नहीं हुई है गिरफ्तारी
इससे क्षुब्ध होकर पीड़िता ने 28 अप्रैल को कोतवाली नगर में पति, जेठ, जेठानी और ननदोई के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों की सुरक्षा की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। शहर कोतवाल संदीप तिवारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की विवेचना की जा रही है।