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बांदा: तीसरे आरोपी को दिल्ली ले गई सीबीआई, अदालत ने 10 दिनों की पुलिस कस्टडी की मंजूर

Mon, 15 Feb 2021 11:56 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Mon, 15 Feb 2021 11:56 PM IST
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Banda: CBI takes third accused to Delhi, court approves 10 days police custody
सीबीआई ने कोर्ट में किया पेश - फोटो : amar ujala
बच्चों के यौन उत्पीड़न केस में सीबीआई द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार किए गए तीसरे आरोपी आकिब को अदालत ने सोमवार को 10 दिनों के पुलिस कस्टडी रिमांड की मंजूरी दे दी। सोमवार को देर शाम यहां जेल से उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसे शुक्रवार को सीबीआई ने अदालत में पेश करने के बाद जेल भेजा था।
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सोमवार को पंचम एडीजे/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मो. रिजवान अहमद के सक्षम सीबीआई के अधिवक्ता अशोक कुमार ने आकिब को  पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने की अर्जी दी। सीबीआई अधिवक्ता और आरोपी आकिब के अधिवक्ता वसीम उल्ला खां ने अपनी-अपनी दलीलें देकर बहस की।
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दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अर्जी मंजूर करते हुए आरोपी आकिब को 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर सौंपे जाने की मंजूरी दे दी। अदालत ने सीबीआई को हिदायत दी कि आरोपी से मारपीट, अभद्रता आदि नहीं करेंगे।
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जेल से हिरासत में लेने के बाद वापस में दाखिल करने से पहले आरोपी का जिला अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराएंगे। देर शाम सीबीआई ने जिला जेल से आरोपी आकिब को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया और उसे लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 24 फरवरी को आरोपी को जेल में दाखिल करना होगा। 
 
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