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Banda: बालिका से दुष्कर्म में 20 वर्ष का कारावास, 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Mon, 02 Jun 2025 07:25 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: शिखा पांडेय Updated Mon, 02 Jun 2025 07:25 PM IST
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Banda: 20 years imprisonment for Misdeed with girl
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
घर के पास खेल रही नौ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता के पिता ने तीन जुलाई 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात आठ बजे उसकी नौ वर्षीय पुत्री दरवाजे के पास खेल रही थी। मोहल्ला निवासी इस्माइल मंसूरी ने उसकी बेटी को बुरी नीयत से मुंह दबाकर अवस्थी बगिया के पास सन्नाटे में ले गया, वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले पर विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
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पीड़िता ने धारा 164 सीआरपीसी के बयान में बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 10 फरवरी 2021 को अदालत ने दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र बनाया। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अभियोन पक्ष की ओर से छह गवा पेश किए गए। न्यायाधीश ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने और अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद इस्माइल को दुष्कर्म का दोषी पाया और 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। जुर्माने के तौर पर लगाई गई 11 हजार रुपये की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की जाएगी। दोषी को सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।
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