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Kanpur News: पिंटू सेंगर हत्याकांड में आरोपी अरिदमन की गिरफ्तारी पर रोक

Fri, 01 Aug 2025 01:45 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 01 Aug 2025 01:45 AM IST
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Ban on arrest of accused Aridaman in Pintu Sengar murder case
कानपुर। पिंटू सेंगर हत्याकांड में आरोपी अधिवक्ता अरिदमन सिंह की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने चार अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। अरिदमन की ओर से अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए प्रार्थना पत्र दिया जिस पर सीजेएम ने विवेचक को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
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अरिदमन की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि 20 जून 2020 को पिंटू सेंगर की हत्या के बाद चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस मुकदमे में पांच अभियुक्तों मो.आसिफ, तौसीफ, तनवीर, एहसान कुरैशी और मो.आमिर के खिलाफ चार्जशीट भेजी गई थी। सभी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई भी शुरू हो गई है। फिर अरिदमन को किस आधार पर संदिग्ध माना जा रहा है। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व मदन पाल सिंह की दो सदस्यीय खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। मुकदमे की सुनवाई के लिए चार अगस्त की तारीख तय की है और तब तक के लिए अरिदमन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अरिदमन की गिरफ्तारी न होने और उसके आत्मसमर्पण न करने पर पिछले दिनों विवेचक की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट से अरिदमन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। (संवाद)
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