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Kanpur News: आत्महत्या दुष्प्रेरण के आरोपी की जमानत खारिज
Sat, 12 Jul 2025 01:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 12 Jul 2025 01:26 AM IST
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कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के पुखरायां में मारपीट से क्षुब्ध होकर वर्ष 2010 में सरांय निवासी युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की थी। इस मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी की ओर से एडीजे-6 में जमानत अर्जी दाखिल की। अदालत ने सुनवाई कर उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मूसानगर थाना क्षेत्र के सरांय निवासी राकेश को पुखरायां में रहने वाले भाइयों सुरेश कुमार व रमेश ने घर बुलाने के बाद 30 दिसंबर 2010 को मारपीट की थी। इससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। मृतक ने एक सुसाइड नोट में भाई सुरेश व रमेश पर संपत्ति हड़पने के कारण आत्महत्या करने का उल्लेख किया था।
वहीं, मृतक की पत्नी ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी सुरेश कुमार फरार चल रहा था। अदालत से कुर्की व वारंट जरी होने के बाद भोगनीपुर पुलिस ने चार जून को फरार चल रहे सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल में बंद आरोपी के वकील ने शुक्रवार को उसकी जमानत के लिए एडीजे-6 दुर्गेश की अदालत में अर्जी दाखिल की। एडीजीसी ने बताया कि अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने तथा पूर्व में अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद से उसके फरार होने के तथ्यों को संज्ञान में लेकर अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज की है।
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मूसानगर थाना क्षेत्र के सरांय निवासी राकेश को पुखरायां में रहने वाले भाइयों सुरेश कुमार व रमेश ने घर बुलाने के बाद 30 दिसंबर 2010 को मारपीट की थी। इससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। मृतक ने एक सुसाइड नोट में भाई सुरेश व रमेश पर संपत्ति हड़पने के कारण आत्महत्या करने का उल्लेख किया था।
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वहीं, मृतक की पत्नी ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी सुरेश कुमार फरार चल रहा था। अदालत से कुर्की व वारंट जरी होने के बाद भोगनीपुर पुलिस ने चार जून को फरार चल रहे सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल में बंद आरोपी के वकील ने शुक्रवार को उसकी जमानत के लिए एडीजे-6 दुर्गेश की अदालत में अर्जी दाखिल की। एडीजीसी ने बताया कि अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने तथा पूर्व में अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद से उसके फरार होने के तथ्यों को संज्ञान में लेकर अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज की है।
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