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Kanpur News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Thu, 09 Nov 2023 01:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 09 Nov 2023 01:17 AM IST
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कानपुर देहात। अकबरपुर क्षेत्र में करीब पांच माह पहले एक घर में छत पर सो रही नाबालिग लड़की को उठाकर ले जाने के बाद युवक ने दुष्कर्म किया था। मामले में आरोपी की ओर से अदालत में दाखिल की गई जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा ने बताया कि अकबरपुर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 3 जून की रात उसका पूरा परिवार छत पर सो रहा था । उसी दौरान गांव का रहने वाला निर्मल सिंह उसकी छत पर आकर चारपाई पर सो रही उसकी नाबालिग लड़की को मुंह दबाकर उठा ले गया। रात में जागने पर उसने अपनी पुत्री को चारपाई पर न पाकर उसकी तलाश की तो वह कुछ ही देर में रोती हुई आई और बताया कि निर्मल सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए बुधवार को अपर जिला जज 13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उसे खारिज कर दिया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा ने बताया कि अकबरपुर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 3 जून की रात उसका पूरा परिवार छत पर सो रहा था । उसी दौरान गांव का रहने वाला निर्मल सिंह उसकी छत पर आकर चारपाई पर सो रही उसकी नाबालिग लड़की को मुंह दबाकर उठा ले गया। रात में जागने पर उसने अपनी पुत्री को चारपाई पर न पाकर उसकी तलाश की तो वह कुछ ही देर में रोती हुई आई और बताया कि निर्मल सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए बुधवार को अपर जिला जज 13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उसे खारिज कर दिया।
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