{"_id":"67af941ac280b5f66904fbfd","slug":"bail-application-of-accused-in-brothers-murder-rejected-kanpur-news-c-220-1-sknp1003-122892-2025-02-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kanpur News: भाई की हत्या में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kanpur News: भाई की हत्या में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Sat, 15 Feb 2025 12:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 15 Feb 2025 12:36 AM IST
विज्ञापन
भाई की हत्या में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
कानपुर देहात। सिकंदरा थाना क्षेत्र के सिल्हौला में 9 माह पहले ट्रक चालक की हत्या हुई थी। इस मामले में जेल में बंद आरोपी की ओर से बचाव पक्ष ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए एफटीसी द्वितीय की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सिल्हौला गांव निवासी कल्लू उर्फ रवींद्र ने 25 मई 2024 को अपनी भाभी रेशमा से नशे में गाली गलौज की थी। इसका विरोध करने पर उसने बड़े भाई ट्रक चालक नीटू उर्फ उपेंद्र (30) की पीटकर हत्या कर दी थी। मामले में उसके तीसरे भाई शैलेंद्र ने सिकंदरा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी रवींद्र को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद करने जेल भेजा था। जेल में निरुद्ध रवींद्र की ओर से बचाव पक्ष ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। एडीजीसी धनंजय पांडेय ने बताया कि आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एफटीसी द्वितीय आनंद प्रिय गौतम की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रवींद्र की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
कानपुर देहात। सिकंदरा थाना क्षेत्र के सिल्हौला में 9 माह पहले ट्रक चालक की हत्या हुई थी। इस मामले में जेल में बंद आरोपी की ओर से बचाव पक्ष ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए एफटीसी द्वितीय की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सिल्हौला गांव निवासी कल्लू उर्फ रवींद्र ने 25 मई 2024 को अपनी भाभी रेशमा से नशे में गाली गलौज की थी। इसका विरोध करने पर उसने बड़े भाई ट्रक चालक नीटू उर्फ उपेंद्र (30) की पीटकर हत्या कर दी थी। मामले में उसके तीसरे भाई शैलेंद्र ने सिकंदरा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी रवींद्र को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद करने जेल भेजा था। जेल में निरुद्ध रवींद्र की ओर से बचाव पक्ष ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। एडीजीसी धनंजय पांडेय ने बताया कि आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एफटीसी द्वितीय आनंद प्रिय गौतम की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रवींद्र की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
विज्ञापन