फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Avnish also got bail from High Court in gangster case

Kanpur News: गैंगस्टर मामले में भी अवनीश को मिली हाईकोर्ट से जमानत

Tue, 29 Apr 2025 01:49 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Apr 2025 01:49 AM IST
विज्ञापन
Avnish also got bail from High Court in gangster case
कानपुर। करोड़ों रुपये की नजूल की जमीन पर कब्जे के मामले में फंसे अवनीश दीक्षित के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई थी। अवनीश को गैंगस्टर के मुकदमे मेंं भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन अभी अवनीश की जेल से रिहाई नहीं हो सकेगी। पुराने मुकदमों में तो अवनीश को जमानत मिल चुकी है, लेकिन पिछले दिनों अवनीश का एक नए मुुकदमे में भी रिमांड ले लिया गया। इसमें जमानत मिलने के बाद ही अवनीश की रिहाई संभव हो सकेगी।
विज्ञापन


कोतवाली में 28 जुलाई 2024 को दो एफआईआर दर्ज हुई थींं। एक रिपोर्ट लेखपाल विपिन कुमार ने नजूल की जमीन पर कब्जा करने के आरोप में तो दूसरी रिपोर्ट वहां रहनेे वाले सैमुअल गुरुदेव सिंह ने डकैती के मामले में दर्ज कराई थी। अवनीश के खिलाफ 18 दिसंबर 2024 को कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें अवनीश के अलावा हरेंद्र कुमार मसीह, राहुल वर्मा, विक्की चाल्र्स, संदीप शुक्ला, कमला एरियल, अभिषेक एरियल, अर्पण एरियल, अली अब्बास, जितेश झा, जितेंद्र शुक्ला, विवेक पांडे, मनोज यादव, मो.वसीम खान और अखलाक अहमद को आरोपी बनाया गया था। पुलिस का कहना था कि इनका संगठित गिरोह है और यह लोग अपने आर्थिक लाभ के लिए सरकारी जमीनों पर कब्जा, डकैती, लोगों को धमकाकर वसूली, छेडख़ानी, हत्या की कोशिश करते हैं। सरकारी जमीन पर कब्जे और डकैती समेत पुराने सभी 17 मुकदमों में अवनीश को जमानत मिल चुकी थी। गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत के साथ ही उसकी रिहाई भी संभव थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने पिछले दिनों एक अन्य मुकदमे में अवनीश को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अभी इस मुकदमे में जमानत नहीं हो सकी है।
विज्ञापन

वहीं अवनीश के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित का आरोप है कि पुलिस अवनीश के जमानतगीरों को भी डरा-धमका रही है। उन पर जमानत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। एक जमानतगीर ने जमानत वापस लेने के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की है। अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस का यह कृत्य न्यायालय की अवमानना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed