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Auraiya: दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी जीजा को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, 5 लाख रुपये अर्थदंड लगाया
Thu, 21 Mar 2024 06:42 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
Published by: शिखा पांडेय
Updated Thu, 21 Mar 2024 06:42 PM IST
सार
यूपी के औरैया जिले में साली के साथ दुष्कर्म व गला दबाकर हत्या के दोषी जीजा को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सजा सुनने के बाद दोषी रोहित को बंदी गृह की तरफ ले जाते पुलिस कर्मचारी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
औरैया जिले में दिबियापुर थाना क्षेत्र के गांव तैयापुर में 30 मई 2023 को 10 वर्षीय साली के साथ दुष्कर्म व गला दबाकर हत्या के दोषी जीजा को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने फांसी की सजा सुनाई है।
इस मामले में 30 जून को शुरू हुई सुनवाई के चलते कोर्ट ने नौ माह 22 दिन में दोषी को सजा सुनाई। इस मामले में कोर्ट ने दोषी को पांच लाख रुपये अर्थदंड सजा से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी की ओर से दिबियापुर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग 10 वर्षीय पुत्री को उसके दामाद रोहित कुमार ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी है।
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इस मामले में दिबियापुर पुलिस ने विवेचना के उपरांत न्यायालय में आरोपी रोहित कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें 30 जून 2023 को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस मामले में कोर्ट ने नौ माह 22 दिन में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद 18 मार्च 2024 को पॉक्सो कोर्ट ने मृतका के जीजा नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म व गला दबाकर हत्या की दोषी माना।
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इस मामले में 30 जून को शुरू हुई सुनवाई के चलते कोर्ट ने नौ माह 22 दिन में दोषी को सजा सुनाई। इस मामले में कोर्ट ने दोषी को पांच लाख रुपये अर्थदंड सजा से दंडित किया है।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी की ओर से दिबियापुर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग 10 वर्षीय पुत्री को उसके दामाद रोहित कुमार ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी है।
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इस मामले में दिबियापुर पुलिस ने विवेचना के उपरांत न्यायालय में आरोपी रोहित कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें 30 जून 2023 को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस मामले में कोर्ट ने नौ माह 22 दिन में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद 18 मार्च 2024 को पॉक्सो कोर्ट ने मृतका के जीजा नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म व गला दबाकर हत्या की दोषी माना।
इसमें 21 मार्च को विशेष न्यायाधीश पॉक्साे अधिनियम मनराज सिंह ने दोषी रोहित को गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनने के बाद दोषी रोहित कोर्ट में शांत बैठा रहा। उधर, कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद दोषी रोहित की पत्नी पूजा व मां आरती को जैसे ही फांसी की सजा की जानकारी हुई वह कोर्ट परिसर के बाहर दहाड़े मारकर रोने लगी। इस दौरान दोषी की पुत्री भी मौजूद थी।