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Kanpur News: मासूम भतीजे की हत्या में दोषी बुआ को आजीवन कारावास

Tue, 29 Jul 2025 01:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Tue, 29 Jul 2025 01:19 AM IST
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Aunt convicted of murdering innocent nephew, life imprisonment
कानपुर देहात। बिल्हौर थाना क्षेत्र के लालू पुरवा में वर्ष 2022 में पांच माह के मासूम की हत्या की गई थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे-3 विशेष न्यायधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र में चल रही थी। सोमवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी बुआ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड लगाया है।
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कानपुर नगर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के लालूपुरवा निवासी रिंकू ने 14 नवंबर 2022 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि घर पर सोते समय उसका पांच माह का पुत्र सुशील गायब हो गया है। उसने उन्नाव जिले के बांगरमऊ थाना क्षेत्र के रसूलपुर निवासी बहनोई देशराज पर शक जताया था। पुलिस ने उसके खिलाफ बच्चे का अपहरण करने का मुकदमा दर्ज किया था। बताया था कि उसकी बहन सीता से जीजा का विवाद चलता है, बहन उसके साथ ही रहती है। पुलिस मासूम की तलाश कर रही थी। इधर 18 नवंबर 2022 को ईशान नदी किनारे से शव बरामद हुआ। इसमें पुलिस को सीता की भूमिका संदिग्ध लगी।
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कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बच्चे की हत्या करने का जुर्म कबूल किया था। पुलिस ने देशराज का नाम विवेचना से हटा कर सीता के खिलाफ अपहरण हत्या व साक्ष्य छिपाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। एडीजीसी आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि मामले की सुनवाई एडीजे-3 की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सीता को दोषी ठहराया था। सोमवार को अदालत ने दोषी बुआ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 45 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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