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Hamirpur: गैंगस्टर के तीन आरोपियों की पांच करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क, सरगना के खिलाफ दर्ज हैं 18 मुकदमे

Tue, 14 May 2024 04:24 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Tue, 14 May 2024 04:24 PM IST
सार

Hamirpur News: कुरारा पुलिस गैंगस्टर के तीन आरोपियों की पांच करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है। बताया कि चौथे आरोपी रिजवान उर्फ गुड्डू के पास किसी तरह की संपत्ति विवेचना में नहीं मिली है।

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Assets worth more than five crores of three gangster accused confiscated, 18 cases registered against the king
कुर्की की कार्रवाई करती पुलिस-प्रशासन की टीम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हमीरपुर जिले में गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों की पांच करोड़ से अधिक की संपत्ति मंगलवार को जिलाधिकारी के आदेश पर प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई कर  सील कर दी है। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। गैंग के सरगना के खिलाफ 18 अपराधिक मुकदमे हमीरपुर और बांदा जनपद में दर्ज है।

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कुरारा पुलिस ने कस्बा सुमेरपुर निवासी शिवप्रकाश उर्फ सोनू गुप्ता, रामप्रकाश उर्फ प्रांशु गुप्ता, उमाकांत उर्फ बाबा गुप्ता व रिजवान उर्फ गुड्डू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल करने के बीते नौ मई को जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश पारित किए थे।
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इसी के तहत 11 मई को पुलिस अधीक्षक डॉ. दीक्षा शर्मा ने कार्रवाई के लिए आदेश दिए थे। मंगलवार को एसडीएम सदर पवन प्रकाश पाठक, सीओ सदर राजेश कमल की मौजूदगी में थानाध्यक्ष कुरारा योगेश तिवारी व थानाध्यक्ष सुमेरपुर राकेश कुमार ने अभियुक्त शिवप्रकाश उर्फ सोनू गुप्ता, रामप्रकाश उर्फ प्रांशु गुप्ता तथा इनके व्यावसायिक पार्टनर उमाकांत उर्फ बाबा गुप्ता की संपत्तियां कुर्क की गई।

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पांच करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क
एसडीएम सदर ने बताया कि सोनू गुप्ता की दो करोड़ 58 लाख पांच हजार 163 रुपये 93 पैसे की संपत्ति आरा मशीन, धर्म कांटा, दुकान, मकान, जमीन, वाहन आदि शामिल है। इसी तरह भाई प्रांशु गुप्ता की दो करोड़ 22 लाख 32 हजार 363 रुपये की संपत्ति कुर्क की गई। वहीं उमाकांत गुप्ता की 23 लाख 97 हजार 30 रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।

सोनू और प्रांशु गुप्ता सगे भाई हैं
कुरारा थानाध्यक्ष ने बताया कि सोनू और प्रांशु गुप्ता सगे भाई हैं। उनके नाम सुमेरपुर के अलावा बांदा जनपद के जसपुरा के अलावा गौरी कला में भी संपत्ति है। जिसको कुर्क करके सील किया गया है। उन्होंने बताया कि सील की गई संपत्ति में आरा मशीन, धर्म कांटा, मकान, दुकान, जमीन,वाहन शामिल है।

चौथे आरोपी के पास नहीं मिली कोई संपत्ति
सील की गई संपत्ति की कुल कीमत पांच करोड़ चार लाख 34 हजार 556 रुपए 93 पैसे हैं। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार प्रदीप कुमार निगम,हल्का लेखपाल,कस्बा इंचार्ज राहुल मिश्रा आदि मौजूद रहे। सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है। बताया कि चौथे आरोपी रिजवान उर्फ गुड्डू के पास किसी तरह की संपत्ति विवेचना में नहीं मिली है।

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