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वोटर बनने का अभी भी मौका, नामांकन शुरू होने से एक दिन पहले तक कर सकते हैं आवेदन
Tue, 12 Mar 2019 11:34 AM IST
शिखा पांडेय
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Tue, 12 Mar 2019 11:34 AM IST
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अगर अभी तक आप वोटर नहीं बने हैं तो एक मौका और है। नामांकन शुरू होने से एक दिन पहले तक यानी एक अप्रैल तक आप वोटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वोटर बनने के बाद पूरक सूची में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। इसके बाद कोई भी पहचान पत्र दिखाकर आप लोकसभा चुनाव में 29 अप्रैल को वोट डाल सकते हैं।
कानपुर में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कमल किशोर ने बताया कि अगर आपका वोटर आईडी बना है और उसमें किसी तरह की गलती है तो उसमें भी सुधार कराया जा सकता है। अगर आपने मकान बदल लिया है तो दूसरा पता दर्ज कराया जा सकता है।
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कानपुर में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कमल किशोर ने बताया कि अगर आपका वोटर आईडी बना है और उसमें किसी तरह की गलती है तो उसमें भी सुधार कराया जा सकता है। अगर आपने मकान बदल लिया है तो दूसरा पता दर्ज कराया जा सकता है।
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वोटर के लिए ये पात्रता
भारतीय नागरिक हो और उत्तर प्रदेश से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में निवास करता हो। एक जनवरी 2019 को 18 साल की आयु पूरी कर चुके हो।
किस के लिए कौन सा फार्म
फार्म 6-नए वोटर बनने के लिए और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी अन्य पोलिंग स्टेशन में नाम स्थानांतरित कराने के लिए।
फार्म 7-किसी वोटर का नाम शामिल होने पर आपत्ति और नाम हटाने के लिए।
फार्म 8-मतदाता सूची की किसी गलती को ठीक कराने और फोटो शामिल कराने के लिए।
फार्म 8 ए-एक ही विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ बदलने के लिए।
फार्म 6 ए-विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए।
भारतीय नागरिक हो और उत्तर प्रदेश से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में निवास करता हो। एक जनवरी 2019 को 18 साल की आयु पूरी कर चुके हो।
किस के लिए कौन सा फार्म
फार्म 6-नए वोटर बनने के लिए और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी अन्य पोलिंग स्टेशन में नाम स्थानांतरित कराने के लिए।
फार्म 7-किसी वोटर का नाम शामिल होने पर आपत्ति और नाम हटाने के लिए।
फार्म 8-मतदाता सूची की किसी गलती को ठीक कराने और फोटो शामिल कराने के लिए।
फार्म 8 ए-एक ही विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ बदलने के लिए।
फार्म 6 ए-विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए।
इस तरह करें ऑन लाइन आवेदन
नेट पर nvsp वेबसाइट खोलें। इसके बाद प्रदेश फिर जिला भरे। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र का विकल्प आ जाएगा। आवेदन पत्र खोलकर फोटो, आयु, निवास प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। ऑन लाइन आवेदन करते वक्त अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें। ई मेल के माध्यम से पावती (एक्नालॉजमेंट) के लिए ई मेल एड्रेस संबंधित कॉलम में भरे।
नेट पर nvsp वेबसाइट खोलें। इसके बाद प्रदेश फिर जिला भरे। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र का विकल्प आ जाएगा। आवेदन पत्र खोलकर फोटो, आयु, निवास प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। ऑन लाइन आवेदन करते वक्त अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें। ई मेल के माध्यम से पावती (एक्नालॉजमेंट) के लिए ई मेल एड्रेस संबंधित कॉलम में भरे।