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Kanpur News: पांच हजार रुपये न्यूनतम फीस के साथ दाखिल होगी जीएसटी अधिकरण में अपील
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कानपुर। जीएसटी अधिकरण में अपील दाखिल करने के नियम जारी कर दिए गए हैं। न्यूनतम पांच हजार रुपये कोर्ट शुल्क के साथ अपील दाखिल की जाएंगी। 10 प्रतिशत प्री-डिपॉजिट भी करना होगा। वेबसाइट भी लाॅन्च कर दी गई है जिन मामलों में 31 मार्च 2026 तक आदेश पारित किए जा चुके हैं उनकी अपीलें 30 जून 2026 तक दाखिल की जा सकेंगी। इसके बाद जो भी रिविजनरी आदेश और प्रथम अपील के पारित आदेश की अपीलें तीन महीने के अंदर प्रस्तुत की जाएंगी।
मर्चेंट चैंबर आफ उत्तर प्रदेश की जीएसटी कमेटी के चेयरमैन संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि अधिकरण में 45 दिन तक उचित एवं पर्याप्त कारणों पर देरी से अपील दाखिल हो सकेंगी। प्रति एक लाख विवादित कर, आईटीसी, जुर्माना अथवा अर्थदंड की धनराशि पर एक हजार और अधिकतम 25,000 रुपये जमा किया जाएगा। जिन आदेशों में कर, ब्याज, फीस अथवा अर्थदंड नहीं लगाया गया है उन आदेशों के खिलाफ अधिकरण कोर्ट फीस पांच हजार होगी।
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मर्चेंट चैंबर आफ उत्तर प्रदेश की जीएसटी कमेटी के चेयरमैन संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि अधिकरण में 45 दिन तक उचित एवं पर्याप्त कारणों पर देरी से अपील दाखिल हो सकेंगी। प्रति एक लाख विवादित कर, आईटीसी, जुर्माना अथवा अर्थदंड की धनराशि पर एक हजार और अधिकतम 25,000 रुपये जमा किया जाएगा। जिन आदेशों में कर, ब्याज, फीस अथवा अर्थदंड नहीं लगाया गया है उन आदेशों के खिलाफ अधिकरण कोर्ट फीस पांच हजार होगी।
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