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Kanpur News: अनापत्ति लिए बिना संचालित 54 फैक्टरियों को नोटिस
Fri, 29 Nov 2024 12:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 29 Nov 2024 12:32 AM IST
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कानपुर देहात। रनियां व जैनपुर क्षेत्र में अग्निशमन विभाग की अनापत्ति बिना संचालित 54 फैक्टरियोें को नोटिस दिए गए हैं। वहीं मानकों की अनदेखी कर संचालित हो रही करीब दो सौ उद्यम को चिह्नित किया गया है। इन्हें भी नोटिस जारी की जाएगी।
अग्नि सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए फैक्टरियों में आग बुझाने के इंतजाम जरूरी हैं। इसके साथ ही यहां कर्मियों को अग्निशमन उपकरण संचालन करना आना जरूरी है। जिले में रनियां और जैनपुर में करीब 450 से अधिक छोटी- बड़ी फैक्टरियां संचालित हैं। आग लगने का जोखिम होने से यहां काम करने वाले श्रमिकों की जान का खतरा बना रहता है। पिछले दिनों फोम गद्दा बनाने वाली फैक्टरी में आग लगने से छह श्रमिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि मामले में फैक्टरी संचालक सगे भाई जेल में हैं।
वहीं, झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद प्रशासन सख्त हुआ है। अग्निशमन विभाग की ओर से बिना अग्निशमन अनापत्ति लिए बिना संचालित दो सौ फैक्टरियों को चिन्हित किया गया है। 19 नवंबर से नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की गई। पहले चरण में 29 और दूसरे चरण में 27 नवंबर तक 25 फैक्टरियों को नोटिस थमाई गई है। जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि मानको को पूरा कर एनओसी लें।
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अग्निशमन सुरक्षा के लिए मानक
अग्निसुरक्षा एवं जीवन रक्षा के लिए फैक्टरियों में कार्य के अनुसार मानक भिन्न भिन्न हैं। इसमें से मुख्य रूप से फैक्टरी शेड में स्पि्रंकलर, लैंडिग वाल्व, हौजपाइप, होजरील, जरूरत के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर, अलग-अलग क्षमता के टेरिस व भूमिगत टैंक, जरूरत के अनुसार बिजली, डीजल व जॉकी पंप, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर आदि की व्यवस्था होना जरूरा है। इसके साथ ही परिसर में धुआं प्रबंधन की जरूरत है।
..............
वर्जन...
फैक्टरी संचालन के लिए आग बुझाने के संसाधन और अग्निशमन विभाग की अनापत्ति आवश्यक है। करीब दो सौ से अधिक फैक्टरियों को चिन्हित किया गया है। 54 फैक्टरियों को अब तक नोटिस दी जा चुकी है। सभी को मानक पूरे करने व एनओसी लेने के निर्देश दिए गए हैं।
- सुरेंद्र सिंह, अग्निशमन अधिकारी
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अग्नि सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए फैक्टरियों में आग बुझाने के इंतजाम जरूरी हैं। इसके साथ ही यहां कर्मियों को अग्निशमन उपकरण संचालन करना आना जरूरी है। जिले में रनियां और जैनपुर में करीब 450 से अधिक छोटी- बड़ी फैक्टरियां संचालित हैं। आग लगने का जोखिम होने से यहां काम करने वाले श्रमिकों की जान का खतरा बना रहता है। पिछले दिनों फोम गद्दा बनाने वाली फैक्टरी में आग लगने से छह श्रमिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि मामले में फैक्टरी संचालक सगे भाई जेल में हैं।
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वहीं, झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद प्रशासन सख्त हुआ है। अग्निशमन विभाग की ओर से बिना अग्निशमन अनापत्ति लिए बिना संचालित दो सौ फैक्टरियों को चिन्हित किया गया है। 19 नवंबर से नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की गई। पहले चरण में 29 और दूसरे चरण में 27 नवंबर तक 25 फैक्टरियों को नोटिस थमाई गई है। जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि मानको को पूरा कर एनओसी लें।
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अग्निशमन सुरक्षा के लिए मानक
अग्निसुरक्षा एवं जीवन रक्षा के लिए फैक्टरियों में कार्य के अनुसार मानक भिन्न भिन्न हैं। इसमें से मुख्य रूप से फैक्टरी शेड में स्पि्रंकलर, लैंडिग वाल्व, हौजपाइप, होजरील, जरूरत के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर, अलग-अलग क्षमता के टेरिस व भूमिगत टैंक, जरूरत के अनुसार बिजली, डीजल व जॉकी पंप, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर आदि की व्यवस्था होना जरूरा है। इसके साथ ही परिसर में धुआं प्रबंधन की जरूरत है।
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फैक्टरी संचालन के लिए आग बुझाने के संसाधन और अग्निशमन विभाग की अनापत्ति आवश्यक है। करीब दो सौ से अधिक फैक्टरियों को चिन्हित किया गया है। 54 फैक्टरियों को अब तक नोटिस दी जा चुकी है। सभी को मानक पूरे करने व एनओसी लेने के निर्देश दिए गए हैं।
- सुरेंद्र सिंह, अग्निशमन अधिकारी