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Kanpur: जमानत मिलने के बाद अखिलेश पर बढ़ाईं दो और धाराएं, विवेचक ने मांगी न्यायिक हिरासत

Thu, 11 Sep 2025 10:16 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 11 Sep 2025 10:16 PM IST
सार

अखिलेश दुबे और सहआरोपी महिला को जेल से तलब किया गया। विवेचक ने न्यायिक हिरासत मांगी है। सीजेएम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई है।

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After getting bail, two more sections were added against Akhilesh, investigator sought judicial custody
अखिलेश दुबे - फोटो : amar ujala

विस्तार

कोतवाली में अधिवक्ता संदीप शुक्ला की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में अखिलेश दुबे को जमानत मिल चुकी है जबकि इसी मुकदमे में आरोपी महिला की जमानत अर्जी पर सुनवाई चल रही है। इसी दौरान विवेचक ने अखिलेश और सहआरोपी महिला दोनों पर दो अन्य धाराओं की बढ़ोतरी कर दी। इसी आधार पर दोनों की न्यायिक हिरासत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी जिस पर सीजेएम सूरज मिश्रा ने अखिलेश और महिला को शुक्रवार को जेल से तलब कर लिया है।

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संदीप शुक्ला ने कोतवाली में अखिलेश दुबे व पप्पू स्मार्ट समेत दस नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उन्होंने हिस्ट्रीशीटर पप्पू स्मार्ट के गिरोह के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था इससे रंजिश मानकर गिरोह के लोगों ने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर उन्हें पॉक्सो एक्ट के दो झूठे मुकदमों में फंसा दिया और इन्हें खत्म कराने के नाम पर दस लाख रुपये रंगदारी मांगी। प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने एक लाख रुपये दिए लेकिन इसके बाद भी यह लोग नहीं माने।
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इस मुकदमे में रंगदारी वसूलने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अखिलेश व महिला की न्यायिक हिरासत मंजूर हुई थी। अब विवेचना में झूठे साक्ष्य देने और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठा आरोप लगाने से संबंधित आईपीसी की धारा 195 व 211 की बढ़ोतरी की गई है। विवेचक ने इस मुकदमे में भी दोनों की न्यायिक हिरासत की मांग की। कोर्ट ने दोनों को शुक्रवार को जेल से तलब कर लिया है। कोर्ट अगर अखिलेश की बढ़ी धाराओं में न्यायिक हिरासत मंजूर कर लेती है तो उसे दोबारा जमानत अर्जी दाखिल करनी होगी।

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