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अधिवक्ता ने कहा, प्रार्थना पत्र का हुआ गलत निस्ताण, बेहमई कांड की सुनवाई अब 19 अक्तूबर को
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कानपुर देहात। माती स्थित एंटी डकैती कोर्ट में बुधवार को बेहमई कांड की सुनवाई में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने अगली तिथि 19 अक्तूबर तय की है। बेहमई कांड की सुनवाई माती स्थित एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में हो रही है।
बुधवार को आरोप तय करने को लेकर बहस होनी थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता गिरीश नरायन दुबे ने बताया कि अदालत को पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र का गलत तरीके से निस्ताण किया गया। इस पर वह हाईकोर्ट जाएंगे।
बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये अवगत कराया है। इस पर कोर्ट ने समय दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विश्वनाथ, श्यामबाबू मौजूद रहे।
जबकि भीखा के अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया। पोसा को जेल से नहीं लाया गया था। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि अब 19 अक्तूबर को सुनवाई होगी। (संवाद)
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बुधवार को आरोप तय करने को लेकर बहस होनी थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता गिरीश नरायन दुबे ने बताया कि अदालत को पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र का गलत तरीके से निस्ताण किया गया। इस पर वह हाईकोर्ट जाएंगे।
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बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये अवगत कराया है। इस पर कोर्ट ने समय दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विश्वनाथ, श्यामबाबू मौजूद रहे।
जबकि भीखा के अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया। पोसा को जेल से नहीं लाया गया था। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि अब 19 अक्तूबर को सुनवाई होगी। (संवाद)
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