फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   A woman from a Scheduled Caste accused of vandalizing visually impaired

अनुसूचित जाति की एक महिला ने दृष्टिहीन पर लगाया छेड़खानी का आरोप, अब सामने ये आया सच

Wed, 17 Jul 2019 12:51 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Wed, 17 Jul 2019 12:51 AM IST
विज्ञापन
A woman from a Scheduled Caste accused of vandalizing visually impaired
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला
कानपुर में अनुसूचित जाति की महिला ने एक दृष्टिहीन पर छेड़खानी का आरोप लगाकर एससीएसटी कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। उसकी पत्नी और नाबालिग बच्चों पर भी गालीगलौज व धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है।
विज्ञापन


कोर्ट ने जब इस संबंध में रिपोर्ट मांगी, तो पेशबंदी के मामले का खुलासा हुआ। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। चकेरी की कांशीराम कॉलोनी निवासी महिला ने मोहल्ले के ही दृष्टिहीन मुकेश सोनी समेत उसके परिवार के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है।
विज्ञापन


आरोप लगाया कि 16 जून की शाम को जब वह अकेली थी, तब मुकेश ने घर में घुसकर छेड़छाड़ की। महिला के पति ने विरोध किया तो सभी ने जातिसूचक गालियां देते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट में आई पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि मकान पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है। अधिवक्ता प्रवीण फाइटर ने बताया कि नेत्रहीन पर छेड़खानी का आरोप लगाना गंभीर है। एक नाबालिग की उम्र ज्यादा लिखवाने का भी खुलासा हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed