फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   जेके जूट मिल की बंदी अवैध घोषित

जेके जूट मिल की बंदी अवैध घोषित

Fri, 10 Oct 2014 05:33 AM IST
Kanpur
Kanpur Updated Fri, 10 Oct 2014 05:33 AM IST
विज्ञापन
कानपुर। आठ मार्च 2014 को मिल में उत्पादन घटने का कारण बताकर जेके जूट मिल बंद करने को शासन ने अवैध घोषित कर दिया है। प्रमुख सचिव श्रम शैलेश कृष्ण ने इस संबंध में 23 सितंबर को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना का गजट जल्द ही प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया गया है। इस आदेश की तिथि से अब यहां कार्यरत कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान संभव हो सकेगा। बतादें कि मिल बंदी के विरोध में कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया गया था।
विज्ञापन

गौरतलब है कि मिल बंदी के विरोध में जेके जूट मिल मजदूर मोर्चा और पंचायत ने शासन तक शिकायत की थी। पूरे मामले पर उपश्रमायुक्त एसपी शुक्ल ने मिल प्रबंधतंत्र को कई बार नोटिस दिया गया था। इसके बाद अब यह कार्रवाई की गई है। श्रम अधिवक्ता असित कुमार सिंह ने बताया कि आदेश की तिथि से मिल में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन, पीएफ, ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। मोर्चा के महामंत्री राजू प्रसाद ने बताया कि 2013-14 में मिल खुली थी। अब कर्मचारी बोनस की मांग को लेकर 17 अक्तूबर को मिल गेट पर धरना-प्रदर्शन करेंगे।
विज्ञापन

-----------------------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed