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बच्ची से रेप में उम्रकैद
Kanpur
Updated Thu, 28 Feb 2013 05:30 AM IST
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कानपुर। एडीजे (छह) बबिता रानी की कोर्ट में छह साल की बच्ची से रेप के आरोपी को उम्रकैद और 48 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
विकास नगर सिकंदरा निवासी एक परिवार पांच अक्तूबर 2011 की रात जवाहर नगर में रामलीला देखने गया था। वहां छह साल की बच्ची परिवार से बिछड़ गई। दूसरे दिन सुबह गांव के मनोज कुमार ने परिवार को सूचना दी कि उनकी बच्ची काली मठिया मंदिर के पास लहूलुहान बेहोश अवस्था में पड़ी है। बच्ची को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्ची के बताने पर पिता ने गांव के रमेश कुमार उर्फ बाबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शासकीय अधिवक्ता बीएन राम ने बताया कि पीड़िता ने अभियुक्त की शिनाख्त करने के साथ उसके खिलाफ बयान भी दिया था। इसके अलावा अभियोजन की ओर से अदालत में राजस्थान बनाम ओम प्रकाश 2002 सुप्रीम कोर्ट की दी गई रूलिंग का उल्लेख करने पर इस केस को और मजबूती मिली। अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।
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विकास नगर सिकंदरा निवासी एक परिवार पांच अक्तूबर 2011 की रात जवाहर नगर में रामलीला देखने गया था। वहां छह साल की बच्ची परिवार से बिछड़ गई। दूसरे दिन सुबह गांव के मनोज कुमार ने परिवार को सूचना दी कि उनकी बच्ची काली मठिया मंदिर के पास लहूलुहान बेहोश अवस्था में पड़ी है। बच्ची को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्ची के बताने पर पिता ने गांव के रमेश कुमार उर्फ बाबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शासकीय अधिवक्ता बीएन राम ने बताया कि पीड़िता ने अभियुक्त की शिनाख्त करने के साथ उसके खिलाफ बयान भी दिया था। इसके अलावा अभियोजन की ओर से अदालत में राजस्थान बनाम ओम प्रकाश 2002 सुप्रीम कोर्ट की दी गई रूलिंग का उल्लेख करने पर इस केस को और मजबूती मिली। अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।
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