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अघोषित गोदाम में 96 लाख का माल सीज, दस्तावेजों में रिकॉर्ड न मिलने पर स्टेट जीएसटी टीम की कार्रवाई
Tue, 15 Oct 2019 12:24 PM IST
शिखा पांडेय
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Tue, 15 Oct 2019 12:24 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : गूगल
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राज्य वस्तु एवं सेवाकर (स्टेट जीएसटी) विभाग की टीम ने सोमवार को कानपुर में सरोजनी नगर स्थित राहुल ट्रेडिंग कंपनी में छापा मारकर लाखों रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी। ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर एक किलोमीटर के दायरे में दो अघोषित गोदाम भी मिले। इसमें रखे माल का हिसाब न मिलने पर अफसरों ने करीब 96 लाख रुपये कीमत का माल सीज कर दिया।
एडिशनल कमिश्नर राकेश कुमार सिंह व दिनेश मिश्रा को फर्म में टैक्स चोरी की सूचना मिल रही थी। उन्होंने ज्वाइंट कमिश्नर एसके सिंह व डीके वर्मा को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी। इस पर डिप्टी कमिश्नर चंद्रशेखर की अगुवाई में प्रमोद कुमार, वीरेंद्र मिश्र, ममता उपाध्याय, ज्ञानेश त्रिपाठी, ज्ञान रतन आदि अफसरों ने फर्म पर छापा मारा।
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एडिशनल कमिश्नर राकेश कुमार सिंह व दिनेश मिश्रा को फर्म में टैक्स चोरी की सूचना मिल रही थी। उन्होंने ज्वाइंट कमिश्नर एसके सिंह व डीके वर्मा को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी। इस पर डिप्टी कमिश्नर चंद्रशेखर की अगुवाई में प्रमोद कुमार, वीरेंद्र मिश्र, ममता उपाध्याय, ज्ञानेश त्रिपाठी, ज्ञान रतन आदि अफसरों ने फर्म पर छापा मारा।
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राहुल ट्रेडिंग कंपनी फाइबर शीट का कारोबार करती है। जांच में पाया गया कि कारोबारी की ओर से लेखा पुस्तकें व्यापार स्थल पर नहीं रखी जाती थीं। इस वजह से माल की खरीद और बिक्री का कोई हिसाब नहीं मिला। सूचना के आधार पर पता चला कि फर्म के दो अघोषित गोदाम हैं।
इनमें से एक सरोजनी नगर और एक शास्त्री नगर में है। जांच में यहां करीब 96 लाख रुपये का अघोषित माल मिला। दस्तावेजों में इसका रिकॉर्ड न मिलने पर पूरा माल सीज कर दिया गया। यह बात भी सामने आई कि कारोबारी की ओर से एक जुलाई 2017 से कोई टैक्स जमा नहीं किया गया। कारोबारी को नोटिस जारी कर पकड़े गए माल और अब तक की खरीद बिक्री का हिसाब देने को कहा गया है।
इनमें से एक सरोजनी नगर और एक शास्त्री नगर में है। जांच में यहां करीब 96 लाख रुपये का अघोषित माल मिला। दस्तावेजों में इसका रिकॉर्ड न मिलने पर पूरा माल सीज कर दिया गया। यह बात भी सामने आई कि कारोबारी की ओर से एक जुलाई 2017 से कोई टैक्स जमा नहीं किया गया। कारोबारी को नोटिस जारी कर पकड़े गए माल और अब तक की खरीद बिक्री का हिसाब देने को कहा गया है।