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अनाज न मिलने पर आयोग में करें शिकायत
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अनाज न मिलने पर आयोग में करें शिकायत
चित्रकूट। उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य डा. डीसी मिश्रा ने शनिवार को शहर के डाक बंगला सभागार में चित्रकूटधाम मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा जिस किसी को अनाज नहीं मिलता वह आयोग में शिकायत कर सकता है।
मंडलीय बैठक में राज्य खाद्य आयोग के सदस्य ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर देश में एक आयोग का गठन किया गया है। जिसमें अध्यक्ष व सदस्य नामित किए गए हैं। अनाज का दुरुपयोग करने पर आयोग द्वारा कार्रवाई की जाती है। बताया कि किसी को अनाज नहीं मिलता तो वह जिले के अधिकारियों से शिकायत करे यदि 60 दिन के अंदर निस्तारण नहीं किया जाता तो 90 दिन के बाद आयोग में शिकायत कर सकता है। इसके बाद भी यदि अनाज नहीं मिलता है तो बाजार दर से 125 की दर से भत्ता दिलाएं जाने का प्रावधान है। इस मौके पर आरएफओ बांदा संजीव कुमार, जिलापूर्ति अधिकारी हमीरपुर राम जतन यादव, चित्रकूट जिलापूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव, महोबा जिलापूर्ति अधिकारी राजीव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रकाश सिंह अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एबी कटियार आदि मौजूद रहे।
180 प्रकरण में हुई कार्यवाही
चित्रकूट। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्य खाद्य आयोग के सदस्य डा. मिश्रा ने कहा कि सभी अधिकारी सरकारी नियमों के अनुरूप पात्रों को योजना का लाभ दिलाने का काम करने के निर्देश दिए गए हैं। राशन सामग्री वितरण में यदि कोई शिकायत आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब तक मंडल 180 प्रकरण में कार्रवाई की गई है। प्रत्येक डीएसओ अपने इंस्पेक्टर के कामों की जांच सप्ताह मेें एक दिन अवश्य कराए। इसके बाद बैठक कर जनशिकायतों का निस्तारण कराए।
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चित्रकूट। उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य डा. डीसी मिश्रा ने शनिवार को शहर के डाक बंगला सभागार में चित्रकूटधाम मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा जिस किसी को अनाज नहीं मिलता वह आयोग में शिकायत कर सकता है।
मंडलीय बैठक में राज्य खाद्य आयोग के सदस्य ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर देश में एक आयोग का गठन किया गया है। जिसमें अध्यक्ष व सदस्य नामित किए गए हैं। अनाज का दुरुपयोग करने पर आयोग द्वारा कार्रवाई की जाती है। बताया कि किसी को अनाज नहीं मिलता तो वह जिले के अधिकारियों से शिकायत करे यदि 60 दिन के अंदर निस्तारण नहीं किया जाता तो 90 दिन के बाद आयोग में शिकायत कर सकता है। इसके बाद भी यदि अनाज नहीं मिलता है तो बाजार दर से 125 की दर से भत्ता दिलाएं जाने का प्रावधान है। इस मौके पर आरएफओ बांदा संजीव कुमार, जिलापूर्ति अधिकारी हमीरपुर राम जतन यादव, चित्रकूट जिलापूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव, महोबा जिलापूर्ति अधिकारी राजीव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रकाश सिंह अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एबी कटियार आदि मौजूद रहे।
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180 प्रकरण में हुई कार्यवाही
चित्रकूट। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्य खाद्य आयोग के सदस्य डा. मिश्रा ने कहा कि सभी अधिकारी सरकारी नियमों के अनुरूप पात्रों को योजना का लाभ दिलाने का काम करने के निर्देश दिए गए हैं। राशन सामग्री वितरण में यदि कोई शिकायत आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब तक मंडल 180 प्रकरण में कार्रवाई की गई है। प्रत्येक डीएसओ अपने इंस्पेक्टर के कामों की जांच सप्ताह मेें एक दिन अवश्य कराए। इसके बाद बैठक कर जनशिकायतों का निस्तारण कराए।
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