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7800 करोड़ के बैंक घोटाले का मामला: कोर्ट में आरएफएल के दो सीज बैंक खातों को रिलीज करने की अर्जी, छह अगस्त को होगी सुनवाई
Thu, 29 Jul 2021 11:51 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Thu, 29 Jul 2021 11:51 AM IST
सार
आरएफएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स की डायरेक्टर बैंक घोटाले में आरोपी विक्रम कोठारी की पत्नी साधना कोठारी ने बुधवार को अदालत में एक प्रार्थनापत्र दिया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
कारपोरेट मंत्रालय की जांच विंग सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) द्वारा 7800 करोड़ के बैंक घोटालों के मामले में सीज किए गए आरएफएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड दो बैंक खातों को रिलीज करने संबंधी प्रार्थनापत्र पर छह अगस्त को सुनवाई होगी।
वहीं, घोटाले के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश (कंपनीज एक्ट) प्रमोद कुमार ने 17 विदेशी कंपनियों को 29 अक्तूबर तक अदालत में हाजिर होने के लिए तीसरी बार समन भेजने के भी आदेश दिए हैं।
आरएफएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स की डायरेक्टर बैंक घोटाले में आरोपी विक्रम कोठारी की पत्नी साधना कोठारी ने बुधवार को अदालत में एक प्रार्थनापत्र दिया। इसमें एसएफआईओ द्वारा कंपनी के बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक के दो खातों को सीज करने पर आपत्ति जताते हुए उन्हें रिलीज करने की मांग की गई है।
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एसएफआईओ की तरफ से अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा ने प्रार्थनापत्र पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने छह अगस्त की तारीख दे दी। वहीं मामले में आरोपी 17 विदेशी कंपनियों को फिर समन भेजने के लिए एसएफआईओ की ओर से समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने 29 अक्तूबर की तिथि तय की है।
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वहीं, घोटाले के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश (कंपनीज एक्ट) प्रमोद कुमार ने 17 विदेशी कंपनियों को 29 अक्तूबर तक अदालत में हाजिर होने के लिए तीसरी बार समन भेजने के भी आदेश दिए हैं।
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आरएफएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स की डायरेक्टर बैंक घोटाले में आरोपी विक्रम कोठारी की पत्नी साधना कोठारी ने बुधवार को अदालत में एक प्रार्थनापत्र दिया। इसमें एसएफआईओ द्वारा कंपनी के बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक के दो खातों को सीज करने पर आपत्ति जताते हुए उन्हें रिलीज करने की मांग की गई है।
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एसएफआईओ की तरफ से अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा ने प्रार्थनापत्र पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने छह अगस्त की तारीख दे दी। वहीं मामले में आरोपी 17 विदेशी कंपनियों को फिर समन भेजने के लिए एसएफआईओ की ओर से समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने 29 अक्तूबर की तिथि तय की है।
इनमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की छह, हांगकांग की चार, सिंगापुर की छह और ब्रिटेन की एक कंपनी है। कंपनियों को पहले भी जनवरी और अप्रैल माह में समन भेजे जा चुके हैं। इसी मामले में पिछले दिनों नाटकीय ढंग से अंतरिम जमानत पर रिहा हुए उदय देसाई की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी कोर्ट में दी गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
मालूम हो कि विभिन्न बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में एसएफआईओ ने 29 व्यक्तियों और 40 कंपनियों समेत कुल 69 आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी, उनके बेटे राहुल कोठारी, हीरा कारोबारी उदय देसाई और उनके बेटे सुजय देसाई समेत कई बड़े लोग आरोपी हैं।
मालूम हो कि विभिन्न बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में एसएफआईओ ने 29 व्यक्तियों और 40 कंपनियों समेत कुल 69 आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी, उनके बेटे राहुल कोठारी, हीरा कारोबारी उदय देसाई और उनके बेटे सुजय देसाई समेत कई बड़े लोग आरोपी हैं।