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मासूम से दुष्कर्म में युवक को उम्रकैद
Updated Fri, 07 Sep 2018 12:46 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
उन्नाव। शादी समारोह से बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश पीसीएसओ ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
आसीवन थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 10 मई 2014 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर के मुताबिक फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के ओसिया गांव निवासी वासुदेव ने उसकी 7 वर्षीय बच्ची को एक शादी समारोह से अगवा कर लिया था। उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। आरोपी के चंगुल से छूट बच्ची ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
तब से मामला विशेष न्यायाधीश पीसीएसओ कोर्ट संख्या-8 में विचाराधीन था। गुरुवार को हुई मामले की अंतिम सुनवाई में विशेष न्यायाधीश पीसीएसओ एक्ट राजेश उपाध्याय ने विशेष लोक अभियोजक पाक्सो कोर्ट चंद्रिका
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प्रसाद बाजपेई की दलीलों को सुन युवक को दोषी करार दिया। कोर्ट ने वासुदेव को उम्रकैद और 25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी की ओर से दी जाने वाली जुर्माने की राशि में से 50 फीसदी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
-पाक्सो कोर्ट ने 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
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उन्नाव। शादी समारोह से बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश पीसीएसओ ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
आसीवन थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 10 मई 2014 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर के मुताबिक फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के ओसिया गांव निवासी वासुदेव ने उसकी 7 वर्षीय बच्ची को एक शादी समारोह से अगवा कर लिया था। उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। आरोपी के चंगुल से छूट बच्ची ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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तब से मामला विशेष न्यायाधीश पीसीएसओ कोर्ट संख्या-8 में विचाराधीन था। गुरुवार को हुई मामले की अंतिम सुनवाई में विशेष न्यायाधीश पीसीएसओ एक्ट राजेश उपाध्याय ने विशेष लोक अभियोजक पाक्सो कोर्ट चंद्रिका
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प्रसाद बाजपेई की दलीलों को सुन युवक को दोषी करार दिया। कोर्ट ने वासुदेव को उम्रकैद और 25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी की ओर से दी जाने वाली जुर्माने की राशि में से 50 फीसदी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
-पाक्सो कोर्ट ने 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया