फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   नाबालिग के अपहरण में साढ़े तीन साल की कैद

नाबालिग के अपहरण में साढ़े तीन साल की कैद

Sun, 18 Jun 2017 12:31 AM IST
Updated Sun, 18 Jun 2017 12:31 AM IST
विज्ञापन
नाबालिग के अपहरण में साढ़े तीन साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

उन्नाव। किशोरी के अपहरण मामले में आरोपी युवक को दोषी पाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम के न्यायाधीश ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। मौरावां थानांतर्गत एक गांव में जून-2014 को हुई थी घटना। शनिवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिया फैसला।

मौरावां थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने छह जून 2014 को थाने में दिए गए शिकायतीपत्र में बताया कि वह अपने घर पर थी। उसकी दो नातिन जिसमें एक 16 वर्षीय और दूसरी 14 साल की है, बाग में आम ताकने गई थी। इस दौरान उसकी बड़ी नातिन को हरदी गांव निवासी वीरेंद्र पुत्र राजाराम सिंह अपने दो साथियों के साथ कार में बैठाकर ले गया।
विज्ञापन



इसकी जानकारी उसके साथ मौजूद छोटी नातिन ने दी। इस पर वह अपने बेटों के साथ आरोपी के घर गई तो परिजनों गालीगलौज कर भगा दिया। इसके बाद वह थाने पहुंची और इसकी शिकायत की। पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। तभी से इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम में चल रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन



शनिवार को हुई मामले की अंतिम सुनवाई में एचजेएस मोहम्मद राशिद ने सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसजीवन यादव की दलीलों व गवाहों पर गौर करते हुए आरोपी को दोषी पाया। इस पर न्यायाधीश ने आरोपी को साढ़े तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।


शनिवार को हुई अंतिम सुनवाई में फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम ने दिया फैसला
घटना जून-2014 को मौरावां थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई थी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed