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Kanpur News: मासूम से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का कारावास
Sun, 19 Jul 2026 01:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sun, 19 Jul 2026 01:26 AM IST
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कानपुर देहात। कानपुर नगर के ककवन थाने में साल 2024 में मासूम से दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो सुरेंद्र सिंह तृतीय की अदालत में चल रही थी। शनिवार को अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
ककवन थाने में फरवरी 2024 में एक गांव निवासी महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी पांच वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। आरोप लगाया था कि पड़ोस में रहने वाले सलमान बेटी को बिस्किट दिलाने के बहाने घर ले गया। जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। घर पहुंचने पर बेटी ने रोते हुए घटना बताई। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने के साथ विवेचना कर आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे।
इस मुकदमे की सुनवाई पाक्सो कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को बचाव व अभियोजन में बहस हुई। बचाव पक्ष ने अभियुक्त को रंजिशन फंसाने का तर्क दिया, जिसका अभियोजन ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त सलमान को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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ककवन थाने में फरवरी 2024 में एक गांव निवासी महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी पांच वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। आरोप लगाया था कि पड़ोस में रहने वाले सलमान बेटी को बिस्किट दिलाने के बहाने घर ले गया। जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। घर पहुंचने पर बेटी ने रोते हुए घटना बताई। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने के साथ विवेचना कर आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे।
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इस मुकदमे की सुनवाई पाक्सो कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को बचाव व अभियोजन में बहस हुई। बचाव पक्ष ने अभियुक्त को रंजिशन फंसाने का तर्क दिया, जिसका अभियोजन ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त सलमान को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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