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राजपूताना रेस्टोरेंट के दही का नमूना फेल1
Updated Thu, 26 Oct 2017 11:47 PM IST
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फर्रुखाबाद। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 14 नमूने फेल होने पर अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद दर्ज कराया है।
जिला अभिहित अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि सितंबर में मिलावाटी खाद्य पदार्थों की धरपकड़ को अभियान चलाया गया था। इस दौरान सचिन अरोड़ा की गोल्डन बेकरी के बिस्किट, रोहित बाथम की दुकान से पतंजलि आटा नूडल्स, देवराज नमकीन स्टोर से दालमोठ, प्रदीप अग्रवाल की दुकान से कोल्डड्रिंक, मुन्नेमियां की दुकान से नमकीन, सहदेव कुमार की दुकान से मिश्रित दूध, अन्नू
बेकरी से मिल्करस्क, प्रतिष्ठित राजपूताना रेस्टोरेंट से दही, कन्हैयालाल की दुकान से बेसन, शानू की दुकान से नमकीन, धर्मेंद्र सिंह परिहार की दुकान से मिश्रित दूध, संजय खंडेलवाल की दुकान से पापड़, सुदीश कुमार और आनंद कुमार की दुकान से खोआ के नमूने लिए गए थे। जांच के लिए नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया था। यहां से नमूने फेल होने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर कराए गए हैं। जिला अभिहित अधिकारी ने बताया कि नमूने फेल होने के मामले में तीन से पांच लाख रुपये जुर्माने का प्राविधान है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से भीकमपुरा गढ़ी निवासी अमित गुप्ता ने मोहल्ले में बबलू चिकन शॉप नाम से बिना लाइसेंस मीट दुकान खुले होने की शिकायत की थी। शिकायत पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष वर्मा ने मौके पर पड़ताल की थी। उन्होंने बताया कि मीट दुकान को अवैध घोषित करते हुए चालान कर दिया गया। मुकदमा एडीएम कोर्ट में दर्ज कराया गया है।
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राजपूताना रेस्टोरेंट के दही का नमूना फेल
सदर क्षेत्र में लिए गए 14 नमूने जांच रिपोर्ट में निकले फेल
अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद दर्ज कराया
अमर उजाला ब्यूरो
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जिला अभिहित अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि सितंबर में मिलावाटी खाद्य पदार्थों की धरपकड़ को अभियान चलाया गया था। इस दौरान सचिन अरोड़ा की गोल्डन बेकरी के बिस्किट, रोहित बाथम की दुकान से पतंजलि आटा नूडल्स, देवराज नमकीन स्टोर से दालमोठ, प्रदीप अग्रवाल की दुकान से कोल्डड्रिंक, मुन्नेमियां की दुकान से नमकीन, सहदेव कुमार की दुकान से मिश्रित दूध, अन्नू
बेकरी से मिल्करस्क, प्रतिष्ठित राजपूताना रेस्टोरेंट से दही, कन्हैयालाल की दुकान से बेसन, शानू की दुकान से नमकीन, धर्मेंद्र सिंह परिहार की दुकान से मिश्रित दूध, संजय खंडेलवाल की दुकान से पापड़, सुदीश कुमार और आनंद कुमार की दुकान से खोआ के नमूने लिए गए थे। जांच के लिए नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया था। यहां से नमूने फेल होने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर कराए गए हैं। जिला अभिहित अधिकारी ने बताया कि नमूने फेल होने के मामले में तीन से पांच लाख रुपये जुर्माने का प्राविधान है।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से भीकमपुरा गढ़ी निवासी अमित गुप्ता ने मोहल्ले में बबलू चिकन शॉप नाम से बिना लाइसेंस मीट दुकान खुले होने की शिकायत की थी। शिकायत पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष वर्मा ने मौके पर पड़ताल की थी। उन्होंने बताया कि मीट दुकान को अवैध घोषित करते हुए चालान कर दिया गया। मुकदमा एडीएम कोर्ट में दर्ज कराया गया है।
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राजपूताना रेस्टोरेंट के दही का नमूना फेल
सदर क्षेत्र में लिए गए 14 नमूने जांच रिपोर्ट में निकले फेल
अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद दर्ज कराया
अमर उजाला ब्यूरो