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बिजली चोरी में दो साल की कैद
Updated Wed, 28 Jun 2017 12:35 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
औरैया। विशेष न्यायाधीश राम अवतार यादव ने बिजली चोरी के मामले में दोषी को दो साल की जेल और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जेई राजवीर सिंह ने थाना अयाना में रिपोर्ट लिखाई कि वह 7 अप्रैल 2011 के दल बल के साथ चेकिंग पर था। तभी ग्राम महारथपुर में एलटी लाइन से कटिया डालकर विद्युत चोरी करते हुए श्रीकांत चतुर्वेदी को पकड़ा। जांच के बाद मामला दर्ज किया गया। एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे राम अवतार यादव ने श्रीकांत चतुर्वेदी को दो साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। पेशकार बड़ेलाल शर्मा व सत्र लिपिक विजय प्रकाश गुप्ता ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया गया है।
- विशेष न्यायाधीश का फैसला, दस हजार रुपये जुर्माना लगाया
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औरैया। विशेष न्यायाधीश राम अवतार यादव ने बिजली चोरी के मामले में दोषी को दो साल की जेल और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जेई राजवीर सिंह ने थाना अयाना में रिपोर्ट लिखाई कि वह 7 अप्रैल 2011 के दल बल के साथ चेकिंग पर था। तभी ग्राम महारथपुर में एलटी लाइन से कटिया डालकर विद्युत चोरी करते हुए श्रीकांत चतुर्वेदी को पकड़ा। जांच के बाद मामला दर्ज किया गया। एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे राम अवतार यादव ने श्रीकांत चतुर्वेदी को दो साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। पेशकार बड़ेलाल शर्मा व सत्र लिपिक विजय प्रकाश गुप्ता ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया गया है।
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- विशेष न्यायाधीश का फैसला, दस हजार रुपये जुर्माना लगाया