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दुष्कर्म के दोषी को आठ साल की कैद
Updated Fri, 03 Nov 2017 11:46 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हरदोई। अपर जिला जज अखिलेश कुमार पांडेय ने शुक्रवार को दुष्कर्म के दोषी को आठ साल की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
कोर्ट के अनुसार 9 अगस्त 2016 को शाम साढ़े आठ बजे महिला घर पर अकेली थी। इसी बीच उसके घर में मझिला थाना क्षेत्र के रामपुर कोड़ा निवासी इसरार घुस आया। तमंचे के बल पर उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला ने घटना की रिपोर्ट अदालत के माध्यम से थाने पर दर्ज करवाई थी। अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बजरंग बहादुर सिंह ने की।
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हरदोई। अपर जिला जज अखिलेश कुमार पांडेय ने शुक्रवार को दुष्कर्म के दोषी को आठ साल की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
कोर्ट के अनुसार 9 अगस्त 2016 को शाम साढ़े आठ बजे महिला घर पर अकेली थी। इसी बीच उसके घर में मझिला थाना क्षेत्र के रामपुर कोड़ा निवासी इसरार घुस आया। तमंचे के बल पर उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला ने घटना की रिपोर्ट अदालत के माध्यम से थाने पर दर्ज करवाई थी। अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बजरंग बहादुर सिंह ने की।