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हत्या में ब्यूटी पार्लर संचालिका को आजीवन कारावास1
Updated Wed, 13 Sep 2017 11:43 PM IST
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एस सी एसटी के न्यायाधीश रवींद्रनाथ दुबे ने हत्या के एक मामले में ब्यूटी पार्लर संचालिका को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना किया है।
मोहम्मदाबाद के गांव करनपुर ज्योता व वर्तमान जहानगंज थाना कस्बा निवासी ममता राठौर पत्नी भारत सिंह उर्फ मनु के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला कर्नलगंज निवासी मंजू देवी ने पति राजकुमार की जहर देकर हत्या करने की रिपोर्ट जहानगंज थाने में दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी महिला ममता राठौर को हत्या में दोषी करार दिया। सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
हत्या में ब्यूटीपार्लर संचालिका को उम्रकैद
फतेहगढ़ के कर्नलगंज निवासी महिला ने पति को जहर देकर हत्या की दर्ज कराई थी रिपोर्ट
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मोहम्मदाबाद के गांव करनपुर ज्योता व वर्तमान जहानगंज थाना कस्बा निवासी ममता राठौर पत्नी भारत सिंह उर्फ मनु के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला कर्नलगंज निवासी मंजू देवी ने पति राजकुमार की जहर देकर हत्या करने की रिपोर्ट जहानगंज थाने में दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी महिला ममता राठौर को हत्या में दोषी करार दिया। सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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हत्या में ब्यूटीपार्लर संचालिका को उम्रकैद
फतेहगढ़ के कर्नलगंज निवासी महिला ने पति को जहर देकर हत्या की दर्ज कराई थी रिपोर्ट