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युवक की हत्या में छह को उम्रकैद
Updated Sun, 07 Oct 2018 12:47 AM IST
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चित्रकूट। चार साल पहले रुपयों के लेनदेन के विवाद में युवक की हत्या के मामले में दोषी छह लोगों को शनिवार को अपर जिला जज अनुरोध मिश्र ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में एक पिता एवं उसके दो पुत्र, पिता-पुत्र समेत एक अन्य है। कोर्ट ने सभी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
22 जनवरी 2014 को राजापुर थाना क्षेत्र के बरद्वारा गांव निवासी जागे सिंह पुत्र उदयवीर की बाबूलाल, उसके पुत्र पवन व प्रवीण कुमार, पप्पू उर्फ राकेश पुत्र इंद्रनारायण, अनुरुद्ध प्रसाद और उसका पुत्र मनोज ने राइफल से फायरिंग कर हत्या कर दी थी। थाने में जागे सिंह के भाई होरिल सिंह ने सभी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि जागे सिंह ने घटना के कुछ दिन पहले अपना खेत बाबूलाल पुत्र सत्यनारायण माली को बेचा था। कुछ पैसा बाबूलाल ने नहीं दिया था। घटना वाले दिन वादी होरिल सिंह, उसका भाई जागे सिंह और हरवंश सिंह बकाया पैसा मांगने के लिए बाबूलाल के घर गए थे।
इस दौरान अभियुक्तों ने पैसा देने से आनाकानी करते हुए राइफल से फायरिंग कर दी, जिससे जागे सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हत्यारोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज की कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि में से 50 फीसदी मृतक आश्रित को देने के भी आदेश दिए हैं।
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-रुपये के लेनदेन में राइफल से मारी गई थी गोली
अमर उजाला ब्यूरो
22 जनवरी 2014 को राजापुर थाना क्षेत्र के बरद्वारा गांव निवासी जागे सिंह पुत्र उदयवीर की बाबूलाल, उसके पुत्र पवन व प्रवीण कुमार, पप्पू उर्फ राकेश पुत्र इंद्रनारायण, अनुरुद्ध प्रसाद और उसका पुत्र मनोज ने राइफल से फायरिंग कर हत्या कर दी थी। थाने में जागे सिंह के भाई होरिल सिंह ने सभी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि जागे सिंह ने घटना के कुछ दिन पहले अपना खेत बाबूलाल पुत्र सत्यनारायण माली को बेचा था। कुछ पैसा बाबूलाल ने नहीं दिया था। घटना वाले दिन वादी होरिल सिंह, उसका भाई जागे सिंह और हरवंश सिंह बकाया पैसा मांगने के लिए बाबूलाल के घर गए थे।
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इस दौरान अभियुक्तों ने पैसा देने से आनाकानी करते हुए राइफल से फायरिंग कर दी, जिससे जागे सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हत्यारोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज की कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि में से 50 फीसदी मृतक आश्रित को देने के भी आदेश दिए हैं।
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-रुपये के लेनदेन में राइफल से मारी गई थी गोली
अमर उजाला ब्यूरो