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एनडीपीएस में डेढ़ साल की सजा, जुर्माना ठोंका
Updated Sun, 25 Jun 2017 01:39 AM IST
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कानपुर देहात। जिला एवं सत्र न्यायालय माती के एडीजेे पंचम ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना न अदा करने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एडीजीसी विशंभर सिंह व उदयवीर सिंह ने बताया कि 14 नवंबर 2015 को भोगनीपुर थाना के एसआई ए.के चौधरी व एचसीपी अहिवरन सिंह गश्त पर थे। इसी दौरान अकोढ़ी गांव के पास बाइक सवार धीरेंद्र सिंह उर्फ राजा सिंह पुत्र अनिरुद्घ सिंह निवासी कुदंनपुर थाना अकबरपुर को धर दबोचा। तलाशी में उसके पास से 500 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की है।
एनडीपीएस में डेढ़ साल की सजा, जुर्माना ठोंका
एनडीपीएस में डेढ़ साल की सजा, जुर्माना ठोंका