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दहेज हत्या में पति समेत दो को दस-दस साल की कैद
Updated Tue, 25 Sep 2018 12:47 AM IST
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कानपुर देहात। सट्टी थाना क्षेत्र के नौबादपुर गांव के दो लोगों को अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी मानते हुए दस-दस साल के कारावास व 7-7 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मूसानगर अमिलिया गांव के राजेंद्र की पत्नी गुड्डी ने 2 फरवरी 2013 को दहेज के लिए बेटी बंदना की हत्या करने का आरोप लगा नौबादपुर के प्रदीप यादव व प्रताप सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि बेटी बंदना की शादी वर्ष 2011 में नौबादपुर के प्रदीप यादव के साथ की थी। शादी के बाद से उसे दहेज में एक सोने की अंगूठी, एक मोटर साइकिल व 15 हजार रुपये नगद के लिए परेशान किया जाने लगा। दो-तीन बार बेटी को जान से मारने की कोशिश की गई। एक फरवरी 2013 की रात बेटी की जलाकर हत्या कर दी गई। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश रणजीत सिंह की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दस-दस वर्ष का कारावास व 7-7 हजार रुपये कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता उदयवीर सिंह ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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मूसानगर अमिलिया गांव के राजेंद्र की पत्नी गुड्डी ने 2 फरवरी 2013 को दहेज के लिए बेटी बंदना की हत्या करने का आरोप लगा नौबादपुर के प्रदीप यादव व प्रताप सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि बेटी बंदना की शादी वर्ष 2011 में नौबादपुर के प्रदीप यादव के साथ की थी। शादी के बाद से उसे दहेज में एक सोने की अंगूठी, एक मोटर साइकिल व 15 हजार रुपये नगद के लिए परेशान किया जाने लगा। दो-तीन बार बेटी को जान से मारने की कोशिश की गई। एक फरवरी 2013 की रात बेटी की जलाकर हत्या कर दी गई। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश रणजीत सिंह की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दस-दस वर्ष का कारावास व 7-7 हजार रुपये कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता उदयवीर सिंह ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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