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Kannauj News: नशीला पदार्थ रखने पर युवक को छह साल की सजा
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कन्नौज। नशीला पदार्थ (डायजापाम) रखने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट के जज नंद कुमार ने छह साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। पुलिस ने सात साल पहले युवक को 340 ग्राम नशीला पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था।
शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि एसआई उमेश चंद्र चौरसिया ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 26 अगस्त 2016 को वह एचसीपी श्रीराम पटेल, चीता मोबाइल सिपाही मकसूद अहमद, धर्मेंद्र कुमार के साथ गुखरू रोड मोड़ पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी एक संदिग्ध युवक आता हुआ दिखाई पड़ा। उसको जब रोकने के लिए कहा तो नहीं रूका। नेरा रोड पर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर युवक के पास 340 ग्राम नशीला पदार्थ मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम कपूरापुर गांव निवासी आजाद बताया। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में कोर्ट में दाखिल किए। आरोप सिद्ध होने पर बुधवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट के जज नंद कुमार ने दोषी को छह साल कठोर कारावास की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि एसआई उमेश चंद्र चौरसिया ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 26 अगस्त 2016 को वह एचसीपी श्रीराम पटेल, चीता मोबाइल सिपाही मकसूद अहमद, धर्मेंद्र कुमार के साथ गुखरू रोड मोड़ पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी एक संदिग्ध युवक आता हुआ दिखाई पड़ा। उसको जब रोकने के लिए कहा तो नहीं रूका। नेरा रोड पर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर युवक के पास 340 ग्राम नशीला पदार्थ मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम कपूरापुर गांव निवासी आजाद बताया। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में कोर्ट में दाखिल किए। आरोप सिद्ध होने पर बुधवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट के जज नंद कुमार ने दोषी को छह साल कठोर कारावास की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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