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Kannauj News: बालिका से कुकर्म में युवक को 25 साल की कैद
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कन्नौज। खेत पर मवेशियों के लिए चारा लेने गई बालिका को गांव के ही एक युवक ने पकड़ लिया और उसके साथ कुकर्म किया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने युवक को दोष सिद्ध करते हुए 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच फरवरी 2023 को 11 साल की बालिका खेत पर मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी। तभी वहां मौजूद शंटी शुक्ला ने उसे पकड़ लिया और सरसों के खेत में ले गया। आरोपी ने बालिका के साथ कुकर्म किया, जिससे वह लहूलुहान हो गई। बालिका के रोने की आवाज सुनकर पास में ही खेत में घास छील रहे उसके बाबा दौड़कर आए और नातिन से घटना की जानकारी ली। इस दौरान आरोपी वहां से भाग निकला।
बाबा की तहरीर पर पुलिस ने शंटी शुक्ला उर्फ पुष्पेंद्र के खिलाफ कुकर्म का मुकदमा दर्ज किया। मामले की विवेचना करते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष किशनपाल सिंह ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अल्का यादव ने संटी शुक्ला को दोष सिद्ध करते हुए 25 साल कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच फरवरी 2023 को 11 साल की बालिका खेत पर मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी। तभी वहां मौजूद शंटी शुक्ला ने उसे पकड़ लिया और सरसों के खेत में ले गया। आरोपी ने बालिका के साथ कुकर्म किया, जिससे वह लहूलुहान हो गई। बालिका के रोने की आवाज सुनकर पास में ही खेत में घास छील रहे उसके बाबा दौड़कर आए और नातिन से घटना की जानकारी ली। इस दौरान आरोपी वहां से भाग निकला।
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बाबा की तहरीर पर पुलिस ने शंटी शुक्ला उर्फ पुष्पेंद्र के खिलाफ कुकर्म का मुकदमा दर्ज किया। मामले की विवेचना करते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष किशनपाल सिंह ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अल्का यादव ने संटी शुक्ला को दोष सिद्ध करते हुए 25 साल कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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