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Kannauj News: किशोरी से छेड़छाड़ में दो भाइयों को दो वर्ष की सजा
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कन्नौज। किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में गवाह व साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश अलका यादव ने दो भाइयों को दोषी करार देकर दो वर्ष की सजा सुनाई। दोनों पर छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
सदर कोतवाली के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के सनद व उसके भाई भुल्लन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि 14 वर्ष की बेटी अपनी दो वर्ष की छोटी बहन के साथ पांच मई 2016 को खेत गई थी। तभी सनद व भुल्लन ने बेटी को दबोच लिया और छेड़छाड़ कर खेत मेंं ले जाने का प्रयास करने लगे। पुत्री के शोर मचाने पर खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने ललकारने पर दोनों भाई वहां से भाग गए। पुत्री के जानकारी देने पर ग्रामीण ने उलाहना दिया। इस पर दोनों भाइयों ने जान से मारने की धमकी दी।
विवेचक ने कोर्ट में दोनों भाइयों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रही न्यायाधीश अलका यादव ने गुरुवार को सनद व भुल्लन को दोषी करार देकर दो वर्ष की सजा सुनाई।
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सदर कोतवाली के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के सनद व उसके भाई भुल्लन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि 14 वर्ष की बेटी अपनी दो वर्ष की छोटी बहन के साथ पांच मई 2016 को खेत गई थी। तभी सनद व भुल्लन ने बेटी को दबोच लिया और छेड़छाड़ कर खेत मेंं ले जाने का प्रयास करने लगे। पुत्री के शोर मचाने पर खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने ललकारने पर दोनों भाई वहां से भाग गए। पुत्री के जानकारी देने पर ग्रामीण ने उलाहना दिया। इस पर दोनों भाइयों ने जान से मारने की धमकी दी।
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विवेचक ने कोर्ट में दोनों भाइयों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रही न्यायाधीश अलका यादव ने गुरुवार को सनद व भुल्लन को दोषी करार देकर दो वर्ष की सजा सुनाई।
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