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Kannauj News: किशोरी से छेड़छाड़ में दो दोषियों को चार वर्ष की सजा
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कन्नौज। किशोरी से छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अलका यादव ने शनिवार को दो लोगों को दोषी करार देते हुए चार वर्ष की सजा सुनाई। दोनों को 20 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए हैं।
थाना इंदरगढ़ के एक गांव निवासी महिला ने गांव पट्टी कनौली निवासी अरविंद कुमार व दो अज्ञात युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया कि 21 जून 2018 को 14 वर्ष की बेटी के साथ तिर्वा से दवा लेकर वापस गांव जा रही थी। हनुमान मंदिर के पास बाइक सवार अरविंद कुमार व दो दोस्तों ने पुत्री का दुपट्टा खींचकर उसके साथ छेड़छाड़ कर अभद्रता की।
विवेचक ने इस मामले में कोतवाली तिर्वा के बौरापुर निवासी दीपक उर्फ हुकुम सिंह, गांव परसोहा निवासी भूरा उर्फ आनंद, पट्टी कनौली निवासी अरविंद कुमार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहीं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने दीपक व अरविंद कुमार को दोषी करार देकर चार वर्ष की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दोनों एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए हैं।
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थाना इंदरगढ़ के एक गांव निवासी महिला ने गांव पट्टी कनौली निवासी अरविंद कुमार व दो अज्ञात युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया कि 21 जून 2018 को 14 वर्ष की बेटी के साथ तिर्वा से दवा लेकर वापस गांव जा रही थी। हनुमान मंदिर के पास बाइक सवार अरविंद कुमार व दो दोस्तों ने पुत्री का दुपट्टा खींचकर उसके साथ छेड़छाड़ कर अभद्रता की।
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विवेचक ने इस मामले में कोतवाली तिर्वा के बौरापुर निवासी दीपक उर्फ हुकुम सिंह, गांव परसोहा निवासी भूरा उर्फ आनंद, पट्टी कनौली निवासी अरविंद कुमार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहीं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने दीपक व अरविंद कुमार को दोषी करार देकर चार वर्ष की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दोनों एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए हैं।
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