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तीन तलाक वाली महिलाओं को मिलेगा स्वास्थ्य व आवास का लाभ
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कन्नौज। कई साल से तीन तलाक का दर्द सह रहीं महिलाओं को आवास, आयुष्मान भारत तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित किया जाएगा। उच्चाधिकारियों का पत्र मिलते ही ग्राम्य विकास अभिकरण ने तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित महिलाओं की सूचना के लिए पुलिस व डीपीओ (जिला कार्यक्रम अधिकारी) को पत्र भेजा गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का फरमान जारी किया है। इस आदेश के बाद महिला कल्याण निदेशक ने डीएम और सीडीओ(मुख्य विकास अधिकारी) को पत्र भेजा है। इसमें जिले में तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं की सूचना मांगी गई है।
उच्चाधिकारियों के आदेश पर ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक सुशील कुमार सिंह ने पुलिस व जिला प्रोवेशन अधिकारी को पत्र लिखा है। इसमें तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं की नगरीय व तहसीलवार सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इससे कि इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित किया जा सके।
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इन महिलाओं को मिलेगा लाभ
इस योजना में उन पीड़ित महिलाओं को शामिल किया जाएगा, जिनका न्यायिक प्रक्रिया व गुजारा भत्ता पाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 एक्ट के अंतर्गत मामला चल रहा है। इसके अलावा द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट-2019 की धारा सात (ए) के अंतर्गत पीड़ित महिला ने संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया होगा।
तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित किया जाना है। पीड़ित महिलाओं की संबंधित विभागों से सूची मांगी गई है। इसकी सूचना उच्चाधिकारियों भेजी जाएगी। इसके बाद लाभान्वित किया जाएगा।
सुशील कुमार सिंह, पीडी, डीआरडीए।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का फरमान जारी किया है। इस आदेश के बाद महिला कल्याण निदेशक ने डीएम और सीडीओ(मुख्य विकास अधिकारी) को पत्र भेजा है। इसमें जिले में तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं की सूचना मांगी गई है।
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उच्चाधिकारियों के आदेश पर ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक सुशील कुमार सिंह ने पुलिस व जिला प्रोवेशन अधिकारी को पत्र लिखा है। इसमें तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं की नगरीय व तहसीलवार सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इससे कि इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित किया जा सके।
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इन महिलाओं को मिलेगा लाभ
इस योजना में उन पीड़ित महिलाओं को शामिल किया जाएगा, जिनका न्यायिक प्रक्रिया व गुजारा भत्ता पाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 एक्ट के अंतर्गत मामला चल रहा है। इसके अलावा द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट-2019 की धारा सात (ए) के अंतर्गत पीड़ित महिला ने संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया होगा।
तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित किया जाना है। पीड़ित महिलाओं की संबंधित विभागों से सूची मांगी गई है। इसकी सूचना उच्चाधिकारियों भेजी जाएगी। इसके बाद लाभान्वित किया जाएगा।
सुशील कुमार सिंह, पीडी, डीआरडीए।