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Kannauj News: एक पक्ष के तीन व दूसरे से पांच लोगों को पांच-पांच वर्ष कैद
Fri, 11 Jul 2025 12:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
Updated Fri, 11 Jul 2025 12:08 AM IST
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कन्नौज। मारपीट व जानलेवा हमला में दो पक्षों की सुनवाई एक साथ चली। कोर्ट ने साक्ष्य व गवाहों के बयानों में दोनों पक्षों को दोषी पाते हुए गुरुवार को आठ लोगों को पांच- पांच वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें एक पक्ष के तीन व दूसरे से पांच लोगों को सजा सुनाई गई है। सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
थाना तालग्राम के रसूलाबाद गांव में एक जून 2019 को दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। इसको लेकर दोनों पक्षों ने एकदूसरे के खिलाफ मारपीट व जानलेवा हमला की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गांव निवासी शीबू की ओर से रसूलाबाद कानपुर देहात निवासी शाकिर, आकिल, मोहम्मद अयाज व मोहम्मद हसीब व वाशिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद 20 जनवरी 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसी प्रकार रसूलपुर निवासी मोहम्मद अयाज ने रसूलाबाद निवासी नूर अहमद व मुन्ना व शीबू पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसका आरोप पत्र नौ मार्च 2022 को न्यायालय में दाखिल किया गया। दोनों वादों की एक साथ सुनवाई चली। साक्ष्यों, गवाहों व सबूतों के आधार पर दोनों पक्षों को दोषी पाया गया।
जनपद न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने शाकिर, आकिल, मोहम्मद अयाज व मोहम्मद हसीब व वाशिद को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास व 14500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। इसी प्रकार दूसरे मामले में नूर अहमद व मुन्ना व शीबू को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास व आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। अभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
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थाना तालग्राम के रसूलाबाद गांव में एक जून 2019 को दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। इसको लेकर दोनों पक्षों ने एकदूसरे के खिलाफ मारपीट व जानलेवा हमला की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गांव निवासी शीबू की ओर से रसूलाबाद कानपुर देहात निवासी शाकिर, आकिल, मोहम्मद अयाज व मोहम्मद हसीब व वाशिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद 20 जनवरी 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसी प्रकार रसूलपुर निवासी मोहम्मद अयाज ने रसूलाबाद निवासी नूर अहमद व मुन्ना व शीबू पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसका आरोप पत्र नौ मार्च 2022 को न्यायालय में दाखिल किया गया। दोनों वादों की एक साथ सुनवाई चली। साक्ष्यों, गवाहों व सबूतों के आधार पर दोनों पक्षों को दोषी पाया गया।
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जनपद न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने शाकिर, आकिल, मोहम्मद अयाज व मोहम्मद हसीब व वाशिद को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास व 14500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। इसी प्रकार दूसरे मामले में नूर अहमद व मुन्ना व शीबू को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास व आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। अभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
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