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दुष्कर्म में युवक को 12 साल की कैद, घर में घुसकर अंजाम दी थी वारदात

Wed, 17 Nov 2021 12:24 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 17 Nov 2021 12:24 AM IST
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The youth was imprisoned for 12 years in the rape, the incident was carried out by entering the house
कन्नौज। घर में घुसकर अनुसूचित जाति की महिला से दुष्कर्म करने केे दोषी को अदालत ने 12 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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गुरसहायगंज कस्बे की अनुसूचित जाति की महिला ने 11 मई 2015 को गुरसहायगंज कोतवाली में रसूलपुर गांव निवासी सोनू सक्सेना के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि नौ मई की दोपहर वह घर में अकेली थी। इस दौरान सोनू घर में घुस आया। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट आनंद प्रकाश सेकेंड ने मुकदमे की सुनवाई की। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर गौर करते हुए सोनू सक्सेना को दोषी माना। 12 साल कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसमें से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि सोनू को दुष्कर्म में 10 साल और एससी/एसटी एक्ट में दो साल कैद की सजा सुनाई गई है।
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