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Kannauj News: किशोरी को हवस का शिकार बनाने पर आजीवन कारावास

Wed, 07 Jan 2026 01:10 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Jan 2026 01:10 AM IST
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The teenager was sentenced to life imprisonment for being the victim of sexual assault.
कन्नौज। पिता-पुत्री के रिश्ते को कलंकित करते हुए किशोरी के साथ पिता ने ही दुष्कर्म कर डाला। पीड़ित किशोरी के बाबा ने कोतवाली गुरसहायगंज में सात जून 2022 को घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने 25 जून 2022 को आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद मंगलवार को आरोपी पिता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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कोतवाली गुरसहायगंज क्षेत्र के गांव निवासी ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया था कि पुत्र 10-11 साल पहले किसी बात से नाराज होकर घर से चला गया था। आठ दिन पहले ही वह गांव लौटा और घर पर रहने लगा। आरोप था कि छह जून 2022 को घर पर पुत्री व 11 वर्षीय नातिन मौजूद थी। अन्य सभी लोग खेत पर काम करने गए थे। इसी बीच पुत्र मौका पाकर उनकी नातिन (अपनी पुत्री) को एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुत्री ने जब उसे बचाने का प्रयास किया तो जान माल की धमकी देकर भाग निकला।
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पुलिस ने तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने तीन वर्ष पांच माह 21 दिन तक सुनवाई करते हुए साक्ष्य व बयानों का अवलोकन किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अलका यादव ने आरोपी पिता को जघन्य अपराध का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 13 रुपये का अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई।
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