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Kannauj News: संयुक्त विकास आयुक्त पर हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार जुर्माना

Wed, 17 Dec 2025 11:47 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 17 Dec 2025 11:47 PM IST
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The High Court imposed a fine of Rs 50,000 on the Joint Development Commissioner.
चपुन्ना (कन्नौज)। विकास खंड हसेरन की ग्राम पंचायत चपुन्ना की तत्कालीन प्रधान एवं वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य ने कार्यकाल में कैटल शैड (जानवरों के लिए टीन शेड) का निर्माण कराया था। जांच चल रही थी और जांच में सही पाया गया था। इसके बाद भी अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे थे। न्याय के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने संयुक्त विकास आयुक्त कानपुर पर 50 हजार रुपये जुर्माने लगाते हुए जिला पंचायत के खिलाफ चल रही सभी जांचों को निरस्त करने का आदेश दिया है।
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जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष नेहा उर्फ अमिता त्रिपाठी ने बताया कि उनके प्रधानी कार्यकाल (2015 से 20 तक) के विकास कार्यों की राजनैतिक दबाव में उनके खिलाफ जिले, मंडल व प्रदेश स्तर से जांच कमेटियां गठित की गई थी। कई जांच कमेटियों में उन्हें निर्दोष करार दे दिया था। इसके बाद भी जिले के नेताओं के दबाव में उनके खिलाफ नियम विरुद्ध तरीके से जांच कमेटियां गठित की जा रही थी। मानसिक एवं आर्थिक प्रताड़ना से परेशान होकर उन्होंने उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण ली। सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद न्यायिक अधिकारी ने उनके खिलाफ चल रही जांचों को निरस्त करते हुए कानपुर मंडल के संयुक्त विकास आयुक्त एनबी सविता को दोषी मानते हुए उन पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाकर उनके खाते में जमा करने का आदेश दिया है।
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