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कन्नौजः सहपाठी छात्रा से छेड़खानी में छात्र को दो साल कैद
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कन्नौज। बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा देते वक्त सहपाठी छात्रा से छेड़खानी करने पर कोर्ट ने छात्र को दो साल कैद की सजा सुनाई। साक्ष्य न मिलने पर कोर्ट ने तीन छात्रों को दोषमुक्त कर दिया।
छिबरामऊ कोतवाली में छह अप्रैल 2016 को 17 वर्षीय छात्रा ने मटैना गांव निवासी धर्मेंद्र यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा दे रही थी। बगल वाली सीट पर सहपाठी धर्मेंद्र यादव भी परीक्षा देता था। अक्सर वह उसके साथ छेड़खानी करता था, लेकिन परीक्षा खराब न हो इस कारण वह छेड़खानी सहन करती रही। इसी दौरान रास्ते में धर्मेंद्र यादव ने छेड़खानी की, जब भाई ने विरोध किया तो उसने साथियों के साथ मिलकर भाई को पीटकर घायल कर दिया।
पुलिस ने 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच में धर्मेंद्र यादव, नीतेश, रोहित और विपिन छात्र को भी आरोपी बनाया था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। सात गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर धर्मेंद्र यादव को दो साल कैद और पांच हजार रुपये की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि साक्ष्य न मिलने पर नीतेश, रोहित और विपिन को दोषमुक्त कर दिया गया।
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छिबरामऊ कोतवाली में छह अप्रैल 2016 को 17 वर्षीय छात्रा ने मटैना गांव निवासी धर्मेंद्र यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा दे रही थी। बगल वाली सीट पर सहपाठी धर्मेंद्र यादव भी परीक्षा देता था। अक्सर वह उसके साथ छेड़खानी करता था, लेकिन परीक्षा खराब न हो इस कारण वह छेड़खानी सहन करती रही। इसी दौरान रास्ते में धर्मेंद्र यादव ने छेड़खानी की, जब भाई ने विरोध किया तो उसने साथियों के साथ मिलकर भाई को पीटकर घायल कर दिया।
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पुलिस ने 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच में धर्मेंद्र यादव, नीतेश, रोहित और विपिन छात्र को भी आरोपी बनाया था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। सात गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर धर्मेंद्र यादव को दो साल कैद और पांच हजार रुपये की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि साक्ष्य न मिलने पर नीतेश, रोहित और विपिन को दोषमुक्त कर दिया गया।
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