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Kannauj News: वृद्ध को गोली मारने में पिता-पुत्र समेत तीन को सात साल की कैद
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कन्नौज। भूमि विवाद में वृद्ध की गोली मारकर हत्या करने के प्रयास में पिता-पुत्र समेत तीन को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तीनों पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार अनौगी भेज दिया गया है।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र ग्राम पूरन नगला निवासी बृृजेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव में उसके दो मकान हैं। एक मकान पर मवेशी बांधे जाते हैं, जहां पिता रामसागर लेटते थे। तीन मार्च 2014 की रात 2:30 बजे भूमि विवाद की रंजिश में गांव के आदेश कुमार व इंद्रेश कुमार एवं राहुल कुमार तमंचों से लैस होकर पहुंचे। राहुल ने पिता के सीने में गोली मार दी। फायरिंग की आवाज सुनकर वह मौके पर पहुंचे तो टाॅर्च की रोशनी में आरोपियों को पहचान लिया।
पुलिस ने बृजेश की तहरीर पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की विवेचना कर रहे तत्कालीन सिकंदरपुर चौकी प्रभारी जगन्नाथ सिंह ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से 11 गवाह पेश किए गए। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) इंद्रजीत सिंह ने आदेश, इंद्रेश व राहुल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दोषी राहुल को आर्म्स एक्ट के आरोपों में दोष मुक्त किया गया है।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र ग्राम पूरन नगला निवासी बृृजेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव में उसके दो मकान हैं। एक मकान पर मवेशी बांधे जाते हैं, जहां पिता रामसागर लेटते थे। तीन मार्च 2014 की रात 2:30 बजे भूमि विवाद की रंजिश में गांव के आदेश कुमार व इंद्रेश कुमार एवं राहुल कुमार तमंचों से लैस होकर पहुंचे। राहुल ने पिता के सीने में गोली मार दी। फायरिंग की आवाज सुनकर वह मौके पर पहुंचे तो टाॅर्च की रोशनी में आरोपियों को पहचान लिया।
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पुलिस ने बृजेश की तहरीर पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की विवेचना कर रहे तत्कालीन सिकंदरपुर चौकी प्रभारी जगन्नाथ सिंह ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से 11 गवाह पेश किए गए। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) इंद्रजीत सिंह ने आदेश, इंद्रेश व राहुल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दोषी राहुल को आर्म्स एक्ट के आरोपों में दोष मुक्त किया गया है।
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