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Kannauj News: कक्षा पांच की छात्रा से दुष्कर्म में सात साल की कैद

Sat, 20 Jan 2024 02:53 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Sat, 20 Jan 2024 02:53 AM IST
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Seven years imprisonment for raping a class five student
कन्नौज। घर पर भाई के साथ खेल रही कक्षा पांच की छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी युवक को अदालत ने दोषी करार दिया है। पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश ने उसे सात साल कैद की सजा और 17 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना की रकम अदा न करने पर उसे छह महीने और कैद में रहना होगा।
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मामला इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का है। शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे और विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे ने बताया कि घटना डेढ़ साल पहले 20 जून 2022 की है। गांव की रहने वाली एक महिला की ओर से इंदरगढ़ थाना में दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि कक्षा पांच में पढ़ने वाली उसकी 11 वर्षीय बेटी दिन में 11:30 बजे अपने भाई के साथ घर में खेल रही थी।
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इसी बीच गांव का ही युवक हरिओम पुत्र रामकिशुन घर में घुस आया। उसके पुत्र को पान मसाला लाने के बहाने घर से बाहर भेज दिया और पुत्री के साथ गलत हरकत की। इसी बीच उसका पुत्र वापस आ गया। उसने शोर मचा दिया। इसी बीच वह आई तो उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने उसकी तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अलका यादव ने आरोपी को दोषी करार दिया। उसे सात साल की कैद की सजा सुनाई। 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी युवक को न्यायिक हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया गया।
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