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Kannauj News: बरात घरों व पालिका की दुकानों का बढ़ेगा किराया
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छिबरामऊ। नगर पालिका परिषद सभागार में गुरुवार को बोर्ड की बैठक में अलग-अलग करों का निर्धारण किया गया। बोर्ड में प्रस्ताव पास होने के बाद अब जनता की जेब पर बोझ बढ़ना तय हो गया है। पालिका के बरात घरों व दुकानों के किराए में भी बढ़ोत्तरी की है।
चेयरमैन मनोज दुबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में ईओ सुनील कुमार सिंह ने पहले की बैठकों के प्रस्तावों पर कार्रवाई की जानकारी दी। ईओ ने बताया कि पालिका द्वारा कर निर्धारण सर्वे पूर्ण कर लिया गया है, जो चालू वित्तीय वर्ष एक अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। मुख्य मार्ग स्थित पालिका की दुकानों का पूर्व निर्धारित किराए को संशोधित करते हुए स्थानीय मार्केट में चल रहे किराए के अनुसार निर्धारित किए जाने एवं नगर क्षेत्र के तहत व्यापार कर रहे लोगों से लाइसेंस शुल्क लिए जाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही ऊंचा बिरतिया का किराया 5100 व नेहरू सदन का किराया 2100 रुपये निर्धारित किया गया।
नगर क्षेत्र के तहत पूर्व में बने गेस्ट हाउसों का नक्शा पास किए जाने के लिए जांचोपरांत उसकी वेल्युलेशन का पांच प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना शुल्क लेकर अन्य प्रक्रिया पूर्ण कर नक्शा पास किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
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पालिका में पंजीकृत ठेकेदारों से रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ 50 हजार की एफडी और जमा कराई जाएगी, जो कार्य पूरा होने के बाद लेखा निरीक्षक विभाग की संस्तुति होने तक जमा रहेगी।
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चेयरमैन मनोज दुबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में ईओ सुनील कुमार सिंह ने पहले की बैठकों के प्रस्तावों पर कार्रवाई की जानकारी दी। ईओ ने बताया कि पालिका द्वारा कर निर्धारण सर्वे पूर्ण कर लिया गया है, जो चालू वित्तीय वर्ष एक अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। मुख्य मार्ग स्थित पालिका की दुकानों का पूर्व निर्धारित किराए को संशोधित करते हुए स्थानीय मार्केट में चल रहे किराए के अनुसार निर्धारित किए जाने एवं नगर क्षेत्र के तहत व्यापार कर रहे लोगों से लाइसेंस शुल्क लिए जाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही ऊंचा बिरतिया का किराया 5100 व नेहरू सदन का किराया 2100 रुपये निर्धारित किया गया।
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नगर क्षेत्र के तहत पूर्व में बने गेस्ट हाउसों का नक्शा पास किए जाने के लिए जांचोपरांत उसकी वेल्युलेशन का पांच प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना शुल्क लेकर अन्य प्रक्रिया पूर्ण कर नक्शा पास किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
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पालिका में पंजीकृत ठेकेदारों से रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ 50 हजार की एफडी और जमा कराई जाएगी, जो कार्य पूरा होने के बाद लेखा निरीक्षक विभाग की संस्तुति होने तक जमा रहेगी।